दिल्ली HC ने कहा, बिना ट्रायल बच्चों को लगाई वैक्सीन तो त्रासदी जैसा, जल्दबाजी ठीक नहीं
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दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि बिना उचित रिसर्च के बच्चों को वैक्सीन लगाने की इजाजत दी गई तो यह त्रासदी हो सकती है. कोर्ट ने यह भी कहा कि शोध की कोई समयसीमा नहीं तय की जा सकती है.
देश में बच्चों को कोरोना की वैक्सीन कब लगेगी, ये सवाल सभी के मन है. सरकार की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि बच्चों के लिए भी जल्द वैक्सीन उपलब्ध होगी. अब इस बीच दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि बिना ट्रायल बच्चों को कोरोना की वैक्सीन लगाना त्रासदी से कम नहीं. कोर्ट ने जोर देकर कहा है कि पूरी रिसर्च होने के बाद ही बच्चों को टीका लगना चाहिए.More Related News
एक अधिकारी ने बताया कि यह घटना आइजोल शहर के दक्षिणी बाहरी इलाके में मेल्थम और ह्लिमेन के बीच के इलाके में सुबह करीब छह बजे हुई. रिपोर्ट में कहा गया है कि भूस्खलन के प्रभाव के कारण कई घर और श्रमिक शिविर ढह गए, जिसके मलबे के नीचे कम से कम 21 लोग दब गए. अब तक 13 शव बरामद किए जा चुके हैं और आठ लोग अभी भी लापता हैं.