
दिल्ली: रिज एरिया में किसके आदेश पर कटे 1100 पेड़? AAP मंत्रियों की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तलाशेगी सच
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राजधानी में 1100 पेड़ों की कटाई के मामले में आज सभी मंत्रियों की बैठक की गई और इसमें निर्णय लिया गया है कि तीन मंत्रियों की फैक्ट फाइंडिंग कमिटी का गठन किया जाएगा. यह टीम देखेगी कि आखिर दिल्ली में किसके आदेश में इतनी संख्या में पेड़ों की कटाई की गई. पढ़ें AAP मंत्री गोपाल राय ने पूरे मामले पर क्या कहा.
दक्षिणी दिल्ली के रिजर्व फॉरेस्ट एरिया में अवैध रूप से 1100 पेड़ काटने के मामले में शनिवार को अरविंद केजरीवाल सरकार के सभी मंत्रियों की बैठक हुई. तबीयत खराब होने की वजह से कैबिनेट मंत्री आतिशी ने ऑनलाइन हिस्सा लिया. बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि इन पेड़ों को काटने का आदेश किसने दिया, इसकी सच्चाई पता करने के लिए मंत्रियों की तीन सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई गई है. कमेटी में कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज, आतिशी और इमरान हुसैन शामिल हैं.
पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि बिना अनुमति के काटे गए पेड़ों के मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है. कोर्ट यह जानना चाहता है कि किसके आदेश पर ये पेड़ काटे गए. यह कमेटी इसकी सच्चाई पता कर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, जिसे हम कोर्ट के सामने रखेंगे. उन्होंने कहा कि डीडीए के कुछ इंजीनियर्स के ईमेल से पता चला है कि एलजी ने रिज क्षेत्र का दौरा किया था और उनके मौखिक आदेश पर पेड़ काटे गए. इस बारे में हमने वन विभाग को कई बार नोटिस देकर स्टेटस रिपोर्ट मांगी है, लेकिन अभी तक नहीं मिली है.
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किसके आदेश पर दिल्ली में काटे गए पेड़?
आगे पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली के छतरपुर, सतबड़ी से चौंकाने वाली घटना सामने आई है कि फरवरी के महीने में डीडीए ने सभी नियमों का उल्लंघन करते हुए किसी एजेंसी या सरकारी से अनुमति के बिना 1100 पेड़ काट दिए. सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही है. डीडीए के उपाध्यक्ष से कोर्ट बार-बार यही पूछ रहा है कि राजधानी दिल्ली में किसके आदेश पर 1100 पेड़ अवैध तरीके से काट दिए गए.
कोर्ट पूछ रहा है कि क्या यह आदेश एलजी ने दिए थे, क्योंकि डीडीए के कुछ इंजीनियर्स के कम्यूनिकेशन से पता चलता है कि एलजी ने छतरपुर के फॉरेस्ट रिजर्व क्षेत्र का दौरा किया था और उनके मौखिक आदेश पर यह पेड़ काटे गए. सुप्रीम कोर्ट इसकी सच्चाई जानना चाहता है. कोर्ट ने डीडीए के उपाध्यक्ष को अलगी सुनवाई तक अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है. साथ ही, 26 जून की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने वन विभाग को अपनी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था.

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