
दिल्ली: जेल में कैदियों की मौत पर परिजनों को मिलेंगे 7.5 लाख! केजरीवाल सरकार का बड़ा फैसला
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अब दिल्ली सरकार जेल में कैदियों के बीच झगड़े, जेल कर्मचारियों की पिटाई, यातना, जेल अधिकारियों की लापरवाही, या चिकित्सा या पैरामेडिकल अधिकारियों की लापरवाही के कारण कैदियों की अप्राकृतिक मौत के मामलों में मुआवजा देगी. दिल्ली सरकार ने इस प्रस्ताव को मंजूरी देकर उपराज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेजा है.
केजरीवाल सरकार ने दिल्ली की जेलों में अप्राकृतिक कारणों से मरने वाले कैदियों के परिजनों या उनके कानूनी वारिसों को 7.5 लाख रुपये का मुआवजा देने के फैसले को मंजूरी दे दी है. दिल्ली सरकार ने इस संबंध में उपराज्यपाल को उनकी मंजूरी के लिए एक प्रस्ताव भेजा है.
जेल में कैदियों के बीच झगड़े, जेल कर्मचारियों द्वारा पिटाई, यातना, जेल अधिकारियों द्वारा लापरवाही, या चिकित्सा या पैरामेडिकल अधिकारियों द्वारा लापरवाही के कारण अप्राकृतिक मौत के मामलों में यह मुआवजा दिया जाएगा. हालांकि, आत्महत्या के कारण अप्राकृतिक मृत्यु, जेल से भागने के प्रयास या जेल के बाहर वैध हिरासत से या प्राकृतिक मृत्यु, आपदा या आपदा के मामलों में मुआवजा स्वीकार्य नहीं होगा. इसके अलावा यह बीमारी से होने वाली मौतों पर भी लागू नहीं होगा.
मंजूरी के बाद प्रभावी होगी योजना
एक बयान में दिल्ली के गृह विभाग के मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि दिल्ली सरकार को विश्वास है कि इस कदम से जेलों में सुधार होगा और किसी भी तरह की लापरवाही में कमी आएगी. एक बार मंजूरी मिलने के बाद, नीति अधिसूचना की तारीख से प्रभावी होगी.
जेल अधीक्षक प्रस्तुत करेंगे रिपोर्ट
दरअसल, इस सिलसिले में संबंधित जेल अधीक्षक को एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी, जिसमें मजिस्ट्रेट जांच रिपोर्ट की एक प्रति, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट, मृत्यु का अंतिम कारण, जेल में प्रवेश के समय चिकित्सा इतिहास और मौत से पहले प्रदान किए गए किसी भी चिकित्सा उपचार का विवरण शामिल होगा.

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