
थाने में जब्त की गई शराब बेच रहे थे पुलिसकर्मी, दोषी पाए जाने पर थानेदार सहित तीन बर्खास्त
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वैशाली जिले में जब्त शराब थाने से बेचने के मामले तत्कालीन थानेदार एसआई बिदुर कुमार, एएसआई मुनेश्वर कुमार और सिपाही सुरेश कुमार को बर्खास्त कर दिया गया है. सराय थाना कांड में एफआईआर दर्ज की गई थी. मामले की जांच में दोषी पाए जाने के बाद पुलिसकर्मियों के खिलाफ यह कार्रवाई की गई. यह जानकारी तिरहुत रेंज के आईजी पंकज कुमार ने दी.
वैशाली जिले के सराय थाने से जब्त की गई शराब की बिक्री करने के मामले में तिरहुत रेंज आईजी ने तत्कालीन थानेदार बिदुर कुमार, मालखाना प्रभारी सब इंस्पेक्टर मुनेश्वर कुमार और सिपाही सुरेश कुमार को बर्खास्त कर दिया. तत्कालीन थानेदार, मालखाना प्रभारी और संतरी ड्यूटी ने जब्त शराब को नष्ट करने की जगह उसकी थाना परिसर में ही अवैध तरीके से बिक्री कर रहे थे.
पटना मध्य निषेद की टीम ने मौके से तीनों को पकड़ लिया था. इस मामले में सराय थाना कांड संख्या-237/23, दिनांक 17 सितंबर 2023 को आईपीसी की धारा-409/120(बी) और बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम की धारा 30b(ए)/32(i)(ii)(iii)/41(i)(ii) के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी.
तत्काल प्रभाव से किया गया सेवा से बर्खास्त
आईजी रेंज ने बताया कि उनके द्वारा किए गए भ्रष्ट और अनैतिक आचरण तथा पदीय दायित्वों के निर्वहन में घोर लापरवाही बरतने के आरोप में 23 दिसंबर 2023 को तत्काल प्रभाव से सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है. बताया जा रहा है कि बिहार राज्य में प्रभावी मद्यनिषेध कानून को लागू करते हुए कुल 3728.220 लीटर शराब जब्त की गई थी.
इन्हें सराय थाना के मालखाना में रखा गया था, जिसे 16 सितंबर को नष्ट किया जाना था. हालांकि, मात्र 2782.590 लीटर शराब को ही नष्ट किया गया और बाकी बची शराब को मालखाने में ही बचाकर रख दिया गया था.
थाने में रंगे हाथ पकड़े गए थे आरोपी पुलिसकर्मी

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