
ताहिर हुसैन की अर्जी पर बंटे SC के दो जज, जमानत पर अब 3 जजों की बेंच करेगी सुनवाई
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ताहिर हुसैन की अंतरिम जमानत पर फैसला करने के लिए तीन सदस्यीय नई पीठ गठित होगा. इस पीठ की अध्यक्षता मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना करेंगे. बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद-उल मुस्लिमीन (AIMIM) ने ताहिर हुसैन को दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मुस्तफाबाद सीट से अपना प्रत्याशी बनाया है.
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को AAP के पूर्व पार्षद और दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन द्वारा विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत की मांग वाली याचिका पर खंडित फैसला सुनाया. न्यायमूर्ति पंकज मिथल ने ताहिर हुसैन की याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि अंतरिम जमानत का कोई मामला नहीं बनता है, जबकि न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह ने कहा कि उन्हें अंतरिम जमानत पर रिहा किया जा सकता है.
इस तरह ताहिर हुसैन की अंतरिम जमानत पर फैसला करने के लिए तीन सदस्यीय नई पीठ गठित होगा. इस पीठ की अध्यक्षता मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना करेंगे. बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद-उल मुस्लिमीन (AIMIM) ने ताहिर हुसैन को दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मुस्तफाबाद सीट से अपना प्रत्याशी बनाया है.

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