ट्रांसफर-पोस्टिंग केसः महाराष्ट्र सरकार के आवेदन पर केंद्र ने कोर्ट में कहा, ये अस्पष्ट और अस्थिर है, खारिज किया जाए
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ट्रांसफर-पोस्टिंग मामले में महाराष्ट्र सरकार की ओर से दायर मुंबई की मजिस्ट्रेट कोर्ट में दायर आवेदन को केंद्र सरकार ने खारिज करने की मांग की है. केंद्र ने कहा कि महाराष्ट्र की ओर से जो आवेदन दायर किया गया है, वो साफ नहीं है, इसलिए उसे खारिज किया जाए.
महाराष्ट्र के कथित फोन टैपिंग और संवेदनशील दस्तावेजों के लीक से संबंधित सीनियर आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला के मामले में राज्य सरकार की ओर से दायर आवेदन को केंद्र ने खारिज करने की मांग की है. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मुंबई की एस्प्लेनेड मजिस्ट्रेट कोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा है कि महाराष्ट्र सरकार की ओर से जो आवेदन दिया गया है, वो 'अस्पष्ट और अस्थिर' है, इसलिए उसे खारिज किया जाना चाहिए.
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