
झारखंड विधानसभा में मॉब लिंचिंग के खिलाफ बिल पास, आजीवन कारावास समेत किए गए ये सख्त प्रावधान
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मॉब लिंचिंग के दोषी को सश्रम आजीवन कारावास और 25 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकेगा. पारित विधेयक का नाम The Jharkhand Prevention of Mob Violence and Mob Lynching Bill 2021 रखा गया है. बीजेपी ने इसे कई कारणों से काला कानून बताया है.
झारखंड की हेमंत सरकार ने मॉब लिंचिंग पर लगाम कसने के लिए 'भीड़ हिंसा एवं भीड़ लिंचिंग निवारण विधेयक' का मसौदा मंगलवार को सदन से पारित करवा लिया है. तैयार मसौदे के अनुसार, मॉब लिंचिंग के दोषी को सश्रम आजीवन कारावास और 25 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकेगा. पारित विधेयक का नाम The Jharkhand Prevention of Mob Violence and Mob Lynching Bill 2021 रखा गया है.

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