जासूसी मामला: दिल्ली हाईकोर्ट ने दी चीनी महिला को जमानत, सेशन कोर्ट का आदेश निरस्त
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दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि जब जांच एजेंसी ने ये स्वीकार किया है कि इस मामले में आरोप पत्र साठ दिन की अवधि के बाद दायर किया गया है तो ऐसी स्थिति में शी वैधानिक जमानत की हकदार हैं.
दिल्ली हाइकोर्ट ने जासूसी के मामले में आरोपी चीनी महिला को जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया है. दिल्ली हाईकोर्ट ने सेशन कोर्ट का आदेश निरस्त करते हुए किंग शी नाम की महिला को दिल्ली पुलिस के जांच अधिकारी के पास अपना पासपोर्ट जमा करने और एक लाख रुपये के निजी मुचलके के साथ इतनी ही रकम के जमानती पेश करने पर रिहा करने का निर्देश दिया. इससे पहले शी को मजिस्ट्रेट की अदालत से मिली जमानत को सत्र अदालत ने पलट दिया था.More Related News
एक अधिकारी ने बताया कि यह घटना आइजोल शहर के दक्षिणी बाहरी इलाके में मेल्थम और ह्लिमेन के बीच के इलाके में सुबह करीब छह बजे हुई. रिपोर्ट में कहा गया है कि भूस्खलन के प्रभाव के कारण कई घर और श्रमिक शिविर ढह गए, जिसके मलबे के नीचे कम से कम 21 लोग दब गए. अब तक 13 शव बरामद किए जा चुके हैं और आठ लोग अभी भी लापता हैं.