जमानत पर रिहा हुए दिल्ली दंगों के तीन आरोपियों को SC ने दिया नोटिस
AajTak
दिल्ली दंगे के आरोपियों की जमानत रद्द कराने के लिए दिल्ली पुलिस सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है. दिल्ली पुलिस की याचिका के बाद सुप्रीम कोर्ट ने तीनों आरोपियों को नोटिस जारी कर दिया है.
दिल्ली दंगा मामले में तीन आरोपी जुनैद, इरशाद और चांद मोहम्मद को दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद दिल्ली पुलिस एक्टिव हो गई. दिल्ली पुलिस ने इन तीनों की जमानत रद्द करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में तीनों ही आरोपियों को नोटिस जारी किया है. सुप्रीम कोर्ट ने तीन आरोपियों जुनैद, इरशाद और चांद मोहम्मद को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. बता दें कि दिल्ली दंगों के तीनों आरोपियों जुनैद, इरशाद और चांद मोहम्मद को उच्च न्यायालय ने साक्ष्य न होने के बाद जमानत दे दी थी. जल उठी थी दिल्ली दिल्ली में 23 फरवरी 2020 को नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में दंगा भड़क उठा था. जिसमें 53 लोगों की मौत हो गई थी. इस दंगे को लेकर दिल्ली पुलिस ने अलग-अलग 755 एफआईआर दर्ज की थीं. जिनमें से 400 मामलों को पुलिस ने सुलझा लिया है. 349 मामलों में चार्जशीट दाखिल की गई है. 102 सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी दाखिल की गई हैं. 303 मामलों की चार्जशीट पर अदालत ने संज्ञान लिया है.More Related News
एक अधिकारी ने बताया कि यह घटना आइजोल शहर के दक्षिणी बाहरी इलाके में मेल्थम और ह्लिमेन के बीच के इलाके में सुबह करीब छह बजे हुई. रिपोर्ट में कहा गया है कि भूस्खलन के प्रभाव के कारण कई घर और श्रमिक शिविर ढह गए, जिसके मलबे के नीचे कम से कम 21 लोग दब गए. अब तक 13 शव बरामद किए जा चुके हैं और आठ लोग अभी भी लापता हैं.