
चेन्नई: अन्ना यूनिवर्सिटी दुष्कर्म मामले में दोषी ज्ञानसेकरन को 30 साल की सजा, 90 हजार जुर्माना का भी
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चेन्नई में अन्ना यूनिवर्सिटी यौन उत्पीड़न मामले में विशेष अदालत ने दोषी ज्ञानसेकरन को 30 वर्ष की कैद और 90,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई. यह घटना पिछले साल 23 दिसंबर को हुई थी जब ज्ञानसेकरन ने एक महिला छात्रा के साथ यौन उत्पीड़न किया. आरोपी ने घटना का वीडियो रिकॉर्ड कर ब्लैकमेल भी किया.
Anna University sexual assault case: तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में स्थित अन्ना यूनिवर्सिटी यौन उत्पीड़न मामले में एक विशेष अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है. अदालत ने दोषी ज्ञानसेकरन को 30 साल की कैद और 90,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है.
विशेष अदालत की न्यायाधीश राजलक्ष्मी ने इस मामले को ‘रेरेस्ट ऑफ रेर’ (दुर्लभतम) माना है, क्योंकि दोषी को सभी ग्यारह धाराओं में सजा दी गई है. जिनमें अधिकांश की कैद एक महीने से तीन साल के बीच थी.
दोषी पक्ष के वकील ने ज्ञानसेकरन की मां की खराब सेहत का हवाला देते हुए दया की अपील की थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दी.
वहीं, दोषी ज्ञानसेकरन के वकील बीआर जयप्रकाश नारायणन ने कहा है कि वह इस अदालत के फैसले के खिलाफ आगे अपील करेंगे. क्योंकि ज्ञानसेकरन को बिना किसी रियायत के 30 साल की सजा सुनाई गई है.
बता दें कि 28 मई (बुधवार) को चेन्नई की महिला अदालत ने ज्ञानसेकरन को सभी ग्यारह आरोपों में दोषी ठहराया था. अदालत ने यह स्वीकार किया था कि सभी फॉरेंसिक और दस्तावेजी साक्ष्य ज्ञानसेकरन के खिलाफ थे.
क्या है पूरा मामला?

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