
कोर्ट की शरण में SP विधायक, शहजिल इस्लाम ने गिरफ्तारी से बचने के लिए दाखिल की अग्रिम जमानत याचिका
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बरेली में समाजवादी पार्टी के विधायक शहजिल इस्लाम ने कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की है. उन्होंने कोर्ट में अर्जी दी है कि उन्हें राजनीतिक द्वेष की वजह से गिरफ्तार किया जा सकता है.
यूपी के बरेली में मुख्यमंत्री को लेकर विवादास्पद बयान देने के बाद चर्चा में आये समाजवादी पार्टी के विधायक शहजिल इस्लाम की मुसीबतें कम नहीं हो रही हैं. पहले विवादास्पद बयान के मामले में बारादरी थाने में एफआईआर दर्ज हो गई. फिर बरेली विकास प्राधिकरण ने अवैध बताकर उनका पेट्रोल पंप ध्वस्त कर दिया. प्राधिकरण के अनुसार, पंप बिना मानचित्र के बना हुआ था. जिसका डीएम ने अनियमितताएं पाने पर लाइसेंस भी निरस्त कर दिया है. अब भोजीपुरा विधायक शहजिल इस्लाम ने गिरफ्तारी से बचने के लिए जिला जज रेणु अग्रवाल की अदालत में अग्रिम जमानत देने की याचिका लगाई है.
'तीन पीढ़ियों से राजनीति में हैं'
विधायक की याचिका पर कोर्ट ने पुलिस रिपोर्ट तलब करते हुए सुनवाई के लिए 19 अप्रैल की तारीख तय की है. शहजिल इस्लाम ने अपने वकील घनश्याम शर्मा के जरिए कोर्ट में दी गई अर्जी में कहा है कि उन्हें आशंका है कि राजनीतिक कारणों से द्वेष भावना के तहत पुलिस पर दबाव बनाकर उन पर एफआईआर दर्ज कराए जाने का प्रयास किया जा सकता है. याचिका में आगे लिखा है कि वह 3 पीढ़ियों से राजनीतिक परिवार से हैं. उनके दादा अशफाक अहमद कैंट से पांच बार विधायक बने. उनके बाद पिता इस्लाम साबिर भी विधायक बने. साथ ही वह स्वयं बरेली की भोजीपुरा विधानसभा सीट से सत्तारूढ़ बीजेपी के प्रत्याशी को हराकर समाजवादी पार्टी से मौजूदा विधायक हैं. इसी राजनीतिक कारण से सत्तारूढ़ दल के नेता, समर्थक और कार्यकर्ता आदि उनसे द्वेष भाव रखते हैं और उनकी व उनके परिवार की छवि धूमिल करने को आमादा रहते हैं.
'विपक्ष की आवाज कमजोर करने की कोशिश'
उन्होंने आगे कहा है कि यह सत्तारूढ़ पार्टी का विपक्ष की आवाज को कमजोर करने और अलोकतांत्रिक तरीके से दबाने का प्रयास है, जो लोकतंत्र के लिये घातक है. वह और उनकी पार्टी सपा मुख्यमंत्री व पूरे मंत्रिमंडल का हृदय से सम्मान करते हैं. उनके प्रति कभी अनादर नहीं किया है न ऐसी कोई कल्पना उनकी थी.
'गलत तरीके से ध्वस्त किया गया पेट्रोल पंप'

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