कोरोना में इस्तेमाल होने वाली मेडिकल डिवाइस और दवाओं से कस्टम ड्यूटी हटी, GST भी नहीं लगेगा
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कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के बीच केंद्र सरकार की तरफ से बड़ी राहत दी गई है. सरकार ने कोरोना के इलाज में इस्तेमाल होने वाली मेडिकल डिवाइस और दवाओं पर कस्टम ड्यूटी हटा दी है. दवाओं पर 6 महीने तक और मेडिकल डिवाइस पर 3 महीने तक छूट रहेगी.
संक्रमण की दूसरी लहर के बीच सरकार की तरफ से बड़ी राहत दी गई है. सरकार ने सोमवार को कोरोना के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं और मेडिकल डिवाइस पर कस्टम ड्यूटी हटा दी है. यानी, इन सामानों को विदेश से मंगाने पर कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी. सरकार ने बताया कि अगर विदेश से कोई मेडिकल डिवाइस या दवा मंगाते हैं, तो उस पर जीएसटी भी नहीं लगेगा. सरकार ने रेमडेसिविर और इसे बनाने में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल समेत दवाओं के इम्पोर्ट पर लगी कस्टम ड्यूटी को अगले 6 महीने के लिए हटा दिया है. इसके साथ ही ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स समेत कई मेडिकल डिवाइस पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी को अगले तीन महीने के लिए हटाया है. सरकार ने बताया कि क्योंकि कस्टम ड्यूटी हटा दी गई है, इसलिए इनके इम्पोर्ट पर जीएसटी भी नहीं लगेगा.More Related News
एक अधिकारी ने बताया कि यह घटना आइजोल शहर के दक्षिणी बाहरी इलाके में मेल्थम और ह्लिमेन के बीच के इलाके में सुबह करीब छह बजे हुई. रिपोर्ट में कहा गया है कि भूस्खलन के प्रभाव के कारण कई घर और श्रमिक शिविर ढह गए, जिसके मलबे के नीचे कम से कम 21 लोग दब गए. अब तक 13 शव बरामद किए जा चुके हैं और आठ लोग अभी भी लापता हैं.