
कोटे के अंदर कोटा... इस मामले पर मायावती-चिराग और चंद्रशेखर का विरोध क्यों है, दलित सियासत करने वाले नेताओं की दलीलें क्या हैं?
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बसपा सुप्रीमो ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक अगस्त के इस फैसले से 20 साल पुराने दिए गए फैसले को पलट दिया है, जिसमें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के भीतर किए जाने वाले वर्गीकरण को मान्यता देने से इनकार किया गया था और कहा गया था कि इन जातियों के भीतर उप-वर्गीकरण नहीं किया जा सकता क्योंकि ये समान वर्ग में आते हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने बीते हफ्ते अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के कोटे में कोटा दिए जाने को मंजूरी दी थी. कोर्ट ने कहा था कि SC-ST कैटेगरी के भीतर नई सब कैटेगरी बना सकते हैं और इसके तहत अति पिछड़े तबके को अलग से रिजर्वेशन दे सकते हैं. लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के विरोध में भी आवाजें उठने लगी हैं.
उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने कहा कि उनकी पार्टी बहुजन समाज पार्टी (BSP) सुप्रीम कोर्ट के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के उप-वर्गीकरण की मंजूरी देने वाले फैसले से बिल्कुल सहमत नहीं है. उन्होंने कहा कि एससी और एसटी समुदायों ने अत्याचारों का सामना एक समूह के रूप में किया है और इन समूहों के भीतर किसी भी तरह का उप-वर्गीकरण करना सही नहीं होगा.
मायावती ने कहा कि आरक्षण में वर्गीकरण का मतलब आरक्षण को खत्म कर उसे सामान्य वर्ग को देने जैसा होगा. हमारी पार्टी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से सहमत नहीं है और हम रिजर्वेशन में से किसी तरह के वर्गीकरण के खिलाफ हैं.
बसपा सुप्रीमो ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक अगस्त के इस फैसले से 20 साल पुराने दिए गए फैसले को पलट दिया है, जिसमें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के भीतर किए जाने वाले वर्गीकरण को मान्यता देने से इनकार किया गया था और कहा गया था कि इन जातियों के भीतर उप-वर्गीकरण नहीं किया जा सकता क्योंकि ये एक ही समरूप अर्थात समान वर्ग में आते हैं.
मायावती ने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति के भीतर उपवर्गीकरण किया जाता है तो इससे मौजूदा समय में लागू आरक्षण के अनुसार सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में अनेक पद खाली रह जाएंगे क्योंकि जिन सीमित वर्ग की उपजातियों को आरक्षण दिया जाएगा, उसमें खाली पद के सापेक्ष उतने अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हो पाएंगे और ऐसी स्थिति में ये बची हुई रिक्तियां सामान्य वर्ग के हिस्से में चली जाएंगी.
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से अपील की है कि संसद के इसी सत्र में संविधान में उचित संशोधन लाकर यह स्पष्ट करें कि अनुच्छेद 341 और 342 के तहत राष्ट्रपति द्वारा घोषित एससी-एसटी जातियों के संबंध में भविष्य में किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ व उपवर्गीकरण करने का अधिकार किसी को भी नहीं होगा.

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