
'केजरीवाल को 10 दिन के अंदर मिल जाएगा बंगला...', केंद्र ने दिल्ली हाईकोर्ट में दिया आश्वासन
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आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को बंगला आवंटन मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के आश्वासन के बाद कोर्ट ने 10 दिन के भीतर बंगला आवंटित करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा कि उचित आवास का मसला बातचीत के जरिए सुलझाया जा सकता है.
दिल्ली हाईकोर्ट में गुरुवार को आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को बंगला आवंटित किए जाने से जुड़ी याचिका पर सुनवाई हुई. इस दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने केंद्र की ओर से कोर्ट को आश्वस्त किया कि उचित आवास आज से 10 दिन के भीतर केजरीवाल को आवंटित कर दिया जाएगा. आप मेरी बात रिकॉर्ड पर ले सकते हैं.
AAP की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता राहुल मेहरा ने कोर्ट में पक्ष रखा और कहा कि केजरीवाल को टाइप 7 या 8 का बंगला मिलना चाहिए. उन्हें टाइप 5 में डाउनग्रेड करना उचित नहीं होगा. उन्होंने यह भी कहा कि वे किसी पार्टी विशेष (बसपा की तरफ इशारा) के प्रति सहानुभूति नहीं रखते हैं.
इस पर कोर्ट ने कहा कि अगर आप संतुष्ट नहीं होंगे तो वो बंगला नहीं लेना. हालांकि, आपके और सॉलिसिटर जनरल के बीच बातचीत से ही समाधान निकल सकता है.
SG तुषार मेहता ने कोर्ट में टिप्पणी की कि आम आदमी कभी टाइप 8 बंगला के लिए नहीं लड़ता. देखिए ये क्या मांग कर रहे हैं. इस पर राहुल मेहरा ने आपत्ति जताई और कहा, ये सब नारेबाजी चुनाव में उचित थी, लेकिन ये कोर्ट है. इसे कोर्ट में सही नहीं ठहराया जा सकता.
कोर्ट ने कहा, मैं यह रिकॉर्ड करूंगा कि 10 दिनों के भीतर उचित बंगला उपलब्ध कराया जाए. हम आपका बयान दर्ज करेंगे और आदेश पारित करेंगे.
'उचित बंगला दिया जाए'

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