
केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, GST से जुड़े मामलों की जांच कर सकेगी ED, मनी लॉन्ड्रिंग में दर्ज होगा केस
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केंद्र सरकार ने GST अपराधों की जांच को ईडी द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग के रूप में कराने का फैसला लिया है. इस फैसले के बाद अब टैक्स चोरी और डॉक्यूमेंट्स में हेराफेरी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकेगी.
केंद्र सरकार ने GST अपराधों की जांच को ईडी द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग के रूप में कराने का फैसला लिया है. इसको लेकर शनिवार देर रात वित्त मंत्रालय की ओर से नोटिफिकेशन जारी किया गया. इसके बाद अब GST (वस्तु एवं सेवा कर) से जुड़े मामलों में ईडी सीधा दखल दे सकेगी. वहीं जरूरत पड़ने पर केंद्रीय एजेंसी GST नेटवर्क से पूरा डेटा मांग सकता है.
सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक, GST नेटवर्क को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत लाने का फैसला किया गया है. केंद्र के इस फैसले के बाद अब GST में गड़बड़ी करने वाले व्यापारी, कारोबारी और फर्म के खिलाफ ED एक्शन ले सकेगी. इसके साथ ही GST कलेक्शन में होने वाली अनियमितताओं को काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकेगा क्योंकि GST अपराधों की जांच ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के रूप में कर सकेगी.
टैक्स चेरी और हेराफेरी करने वालों पर होगा एक्शन
सरकार के इस फैसले के बाद अब टैक्स चोरी और डॉक्यूमेंट्स में हेराफेरी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकेगी. इसके अलावा GST के तहत होने वाले अपराध जैसे फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट, फर्जी चालान आदि को PMLA एक्ट में शामिल किया जाएगा. जानकारों का मानना है कि फर्जी बिलिंग के माध्यस से कर चोरी रोकने के लिए सरकार ने यह फैसला किया है.
केंद्र सरकार ने 2005 में लागू किया था PMLA

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