
केंद्रीय मंत्री राणे को बड़ा झटका, HC ने बंगले पर अवैध निर्माण को गिराने का दिया आदेश, 10 लाख का जुर्माना भी ठोका
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बीएमसी ने जुहू स्थित बंगले पर कथित अवैध निर्माण और बदलाव को लेकर केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को नोटिस भेजा था. 21 फरवरी को बीएमसी की टीम ने बंगले का निरीक्षण भी किया था. बीएमसी ने ये नोटिस मुंबई नगर निगम अधिनियम की धारा 351 के तहत नागरिक निकाय द्वारा अनुमोदित योजना के उल्लंघन को लेकर जारी किया था.
केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को बड़ा झटका लगा है. बॉम्बे हाईकोर्ट ने राणे के जुहू स्थित बंगले पर अवैध निर्माण को गिराने का आदेश दिया है. इतना ही नहीं कोर्ट ने नारायण राणे पर 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है. इससे पहले इसी बंगले में अवैध निर्माण को लेकर बीएमसी ने भी नारायण राणे को नोटिस भेजा था.
बीएमसी ने जुहू स्थित बंगले पर कथित अवैध निर्माण और बदलाव को लेकर केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को नोटिस भेजा था. 21 फरवरी को बीएमसी की टीम ने बंगले का निरीक्षण भी किया था. बीएमसी ने ये नोटिस मुंबई नगर निगम अधिनियम की धारा 351 के तहत नागरिक निकाय द्वारा अनुमोदित योजना के उल्लंघन को लेकर जारी किया था.
नोटिस में कहा गया था कि बंगले के बेसमेंट से लेकर पूरे बंगले में बदलाव किया गया है. RTI एक्टिविस्ट संतोष दौंदकर ने 2017 के बाद से बंगले को लेकर कई शिकायतें दर्ज कराई थीं. बीएमसी ने इसे लेकर 25 फरवरी और 4 मार्च को दो नोटिस जारी किए थे. हालांकि, पहले नोटिस में अवैध निर्माण का जिक्र नहीं था. 4 मार्च को भेजे गए नोटिस में अवैध निर्माण का जिक्र था.
बीएमसी ने Artline Properties Private Limited कंपनी को 7 दिनों में जवाब देने के लिए कहा था कि वह यह साबित करे कि जो काम बंगले में किया गया, उसे बीएमसी से मिली अनुमति के आधार पर किया गया है. बीएमसी ने कहा था कि अगर बंगले के मालिक ऐसे करने में विफल रहते हैं तो इस अवैध हिस्से को हटा दिया जाएगा. इसके अलावा मालिक पर केस चलेगा, इसमें कारावास और जुर्माने का प्रावधान है.
वहीं, नारायण राणे ने बताया था कि उन्हें उनके जुहू बंगले के लिए नोटिस मिला है. जहां उनका परिवार रहता है. उन्होंने दावा किया था कि उन्होंने कोई अवैध निर्माण नहीं किया. वे 2009 में इस बंगले में शिफ्ट हुए हैं. उनके पास बीएमसी द्वारा जारी सर्टिफिकेट भी है.

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