
ईशा फाउंडेशन स्कूल के चार कर्मियों और एक पूर्व छात्र पर पॉक्सो एक्ट के तहत FIR दर्ज
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इंडिया टुडे से बातचीत में मां ने आरोप लगाया कि तमिलनाडु पुलिस ने उन्हें एफआईआर की कॉपी देने में 60 दिन की देरी की, यह कहते हुए कि उन्हें अहमदाबाद में पढ़ रहे बच्चे को व्यक्तिगत रूप से लाना होगा. साथ ही कोर्ट में पुलिस ने उनको ही FIR की कॉपी न लेने के लिए दोषी ठहरा दिया.
तमिलनाडु पुलिस ने कोयंबटूर में ईशा फाउंडेशन की ओर से संचालित एक स्कूल के चार कर्मचारियों और एक पूर्व छात्र के खिलाफ POCSO एक्ट के तहत FIR दर्ज की है. यह मामला एक बच्चे की मां की शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया है, जिसके साथ 2017 और 2019 के बीच कथित तौर पर छेड़छाड़ की गई थी, जब वह स्कूल में छात्र था. उधर, ईशा फाउंडेशन ने कहा कि माता-पिता की ओर से लगाए गए आरोप झूठे, दुर्भावनापूर्ण और मानहानि वाले हैं.
बच्चे के साथ छेड़छाड़ के आरोप
ईशा फाउंडेशन की ओर से जारी बयान में कहा गया है, 'स्कूल में ऐसी कोई घटना नहीं हुई. 2019 में उन्होंने कुछ आरोप लगाए थे, जिनकी जांच की गई और उनका समाधान किया गया.' बयान में आगे कहा गया है कि क्योंकि यह बदमाशी का मामला था, इस वजह से इसमें शामिल दूसरे बच्चे को माइग्रेशन सर्टिफिकेट जारी किया गया था.
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इंडिया टुडे को हासिल हुई FIR के मुताबिक, मां ने आरोप लगाया कि तमिलनाडु के कोयंबटूर में ईशा होम स्कूल में पढ़ने के दौरान, उस समय नाबालिग रहे उनके बच्चे के साथ एक सहपाठी ने बार-बार छेड़छाड़ की. हालांकि शिकायत में कहा गया है कि बच्चे को माता-पिता को इस बारे में न बताने की हिदायत दी गई थी, लेकिन कहा जाता है कि बच्चे ने स्कूल के नॉमिनेट 'हाउस पैरेंट्स' निशांत कुमार और प्रीति कुमार के साथ-साथ प्रिंसिपल प्रकाश सोमयाजी और जनरल कॉर्डिनेटर स्वामी विभु को भी इस बारे में बताया था.
'घटना के बाद भी स्कूल से जुड़ा था परिवार'

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