
इंफ्लूएंसर प्रिया सिंह पर गाड़ी चढ़ाने वाले 3 आरोपियों को मिली जमानत, प्रेमी ने की थी कुचलने की कोशिश!
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ठाणे में सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर प्रिया सिंह को गाड़ी से कुचलने की कोशिश करने वाले तीन आरोपियों को ठाणे जिला एवं सत्र न्यायालय में न्यायाधीश प्रियंका धूमल ने 15,000 रुपये के मुचलके पर जमानत दे दी है. आरोपियों ने अपनी जमानत याचिका में कहा कि इस मामले में सभी धाराएं जमानती हैं और पूछताछ के लिए उनकी हिरासत की जरूरत नहीं है.
मुंबई से सटे ठाणे इलाके में नशे में चूर महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पेरेशन के एमडी के बेटे अश्वजित गायकवाड़ ने अपनी प्रेमिका प्रिया सिंह को कार से कुचलकर मौत के घाट उतारने की कोशिश की थी.
इस मामले में मुंबई पुलिस ने रोमिल पाटिल, विश्वजीत और सागर शेडगे को पकड़ा था और अब रिमांड पूरी होने के बाद सोमवार को अदालत में पेश किया, जहां से अदालत ने तीनों को तीन दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. अब जानकारी आ रही है कि कोर्ट ने तीनों आरोपियों को 15,000 रुपये के मुचलके पर जमानत दे दी है.
न्यायिक हिरासत के बाद मिली जमानत
पुलिस ने तीनों आरोपियों को ठाणे जिला एवं सत्र न्यायालय में न्यायाधीश प्रियंका धूमल की अदालत के समक्ष पेश किया था. पुलिस ने कोर्ट को बताया कि आरोपियों से अभी कुछ पूछताछ बाकी है. इसलिए 10 दिन की पुलिस हिरासत दी जानी चाहिए, लेकिन अदालत ने उन्हें तीन दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया.
इसके बाद आरोपियों के अधिवक्ता बाबा शेख द्वारा एक आवेदन दायर करने के बाद उन्हें जमानत दे दी. आरोपियों ने अपनी याचिका में कहा कि इस मामले में सभी धाराएं जमानती हैं और पूछताछ के लिए उनकी हिरासत की जरूरत नहीं है.
ठीक से नहीं लिखी FIR

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