
आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर पत्नी को गुजारा भत्ता नहीं दिया जा सकता: दिल्ली हाईकोर्ट
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दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर जीवनसाथी को स्थायी गुजारा भत्ता नहीं दिया जा सकता. न्यायालय ने यह भी कहा कि गुजारा भत्ता मांगने वाले को अपनी वास्तविक वित्तीय आवश्यकता साबित करनी होगी. इस फैसले में कोर्ट ने पारिवारिक न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा, जिसमें एक महिला को स्थायी गुजारा भत्ता देने से इनकार किया गया था, क्योंकि वह आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर थी.
दिल्ली हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर जीवनसाथी को स्थायी गुजारा भत्ता नहीं दिया जा सकता. कोर्ट ने कहा कि गुजारा भत्ता सामाजिक न्याय का उपाय है, न कि सक्षम व्यक्तियों के बीच धन या वित्तीय समानता बनाने का तरीका.
जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर की बेंच ने यह भी कहा कि कानून के अनुसार गुजारा भत्ता मांगने वाले व्यक्ति को वास्तविक वित्तीय आवश्यकता साबित करनी होगी.
बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि धारा 25 (हिंदू विवाह अधिनियम) के तहत न्यायिक विवेकाधिकार का प्रयोग गुजारा भत्ता देने के लिए वहां नहीं किया जा सकता, जहां आवेदक आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो.
कोर्ट ने कहा कि विवेकाधिकार का प्रयोग केवल रिकॉर्ड, पक्षों की वित्तीय क्षमता और आवेदक की आर्थिक कमजोरी को दर्शाने वाले साक्ष्यों के आधार पर उचित और संतुलित तरीके से किया जाना चाहिए.
पीठ ने यह टिप्पणी एक पारिवारिक न्यायालय के आदेश को बरकरार रखते हुए की, जिसमें एक महिला को स्थायी गुजारा भत्ता देने से इनकार किया गया था, हालांकि उसे उसके पति से क्रूरता के आधार पर तलाक मिला था.
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