
आज से बढ़ जाएगी आपकी सैलरी, सिर्फ करना होगा ये एक काम... 1 करोड़ लोगों के लिए खुशखबरी!
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New Tax Slab 2025: जिनकी सैलरीड इनकम सालाना 12.75 लाख रुपये है, उन्हें कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा. बता दें, इससे पहले न्यू टैक्स रिजीम 7 लाख रुपये तक की आय पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगता था.
अगर आपसे कहां जाए कि बिना अप्रैजल (Appraisal) आपकी आज से यानी 1 अप्रैल 2025 सैलरी बढ़ चुकी है, तो आप शायद सोचेंगे ये क्या मजाक है? लेकिन सच है, अगर आप इनकम टैक्स (Income Tax) के दायरे में आते हैं या फिर नए वित्त वर्ष से इसके दायरे में आने वाले हैं, तो उनके लिए न्यू टैक्स रिजीम (New Tax Regime) किसी अप्रैजल के कम नहीं है.
दरअसल, 1 अप्रैल 2025 से न्यू टैक्स रिजीम लागू हो चुके हैं, और इसका ऐलान बजट में किया गया था. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने न्यू टैक्स रिजीम में बड़े बदलाव करते हुए सालाना 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगाने का ऐलान किया है, जिसका सबसे ज्यादा फायदा मिडिल क्लास को होना है. इसके अलावा न्यू टैक्स रिजीम में 75 हजार रुपये स्टैंडर्ड डिडक्शन का भी लाभ मिलेगा.
यानी जिनकी सैलरीड इनकम सालाना 12.75 लाख रुपये है, उन्हें कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा. बता दें, इससे पहले न्यू टैक्स रिजीम 7 लाख रुपये तक की आय पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगता था. लेकिन इससे ज्यादा की आय पर न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम, दोनों में टैक्स की व्यवस्था थी.
बजट में हुआ था बड़ा ऐलान
अब जिन लोगों की सैलरी 12.75 लाख रुपये तक है, उन्हें इनकम टैक्स के बारे में नहीं सोचना है. सेक्शन 87A के तहत 7 लाख रुपये तक की आय पर पहले से ही टैक्स छूट थी, जिसे अब बढ़ाकर 12 लाख तक कर दिया गया है. एक उदाहरण से समझते हैं... अगर किसी की सैलरी पिछले वित्त वर्ष में 10 लाख रुपये थी, और उन्होंने न्यू टैक्स रिजीम चुन रखा था. तो उन्हें इनकम टैक्स हर हाल में देना पड़ा होगा, लेकिन इस साल अब उन्हें कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, यानी पिछले साल जितना पैसा उन्होंने इनकम टैक्स के तौर पर भरा था, वो इस साल सीधे बचने वाला है. नौकरीपेशा लोग हर साल न्यू और ओल्ड रिजीम के बीच स्विच कर सकते हैं, जिससे अपनी आय और खर्च के हिसाब से बेहतर विकल्प चुना जा सकता है. लेकिन अधिकतर लोग अब न्यू टैक्स रिजीम के साथ जाना पसंद करेंगे, क्योंकि इसके कई फायदे हैं.
1 अप्रैल 2025 से ओल्ड टैक्स रिजीम वालों का क्या होगा? गौरतलब है कि 1 अप्रैल 2025 से वित्तीय वर्ष 2025-26 शुरू हो रहा है, और यह न्यू टैक्स रिजीम को डिफॉल्ट ऑप्शन बनाने का पहला पूरा साल होगा. हालांकि, ओल्ड टैक्स रिजीम अभी भी मौजूद रहेगा. अगर आपकी आय और डिडक्शन के आधार पर यह फायदेमंद है, तो आप इसे चुन सकते हैं. खासकर नौकरीपेशा लोग हर साल अपनी ITR फाइल करते वक्त इसे ऑप्ट कर सकते हैं.

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