
आंध्र प्रदेश: अदालत ने 10 साल बाद सुनाया हत्याकांड से जुड़ा फैसला, 5 दोषियों को सजा-ए-मौत
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चित्तूर के सेशन कोर्ट ने मेयर कटारी अनुराधा और उनके पति की 2015 में नगर निगम कार्यालय के भीतर हुई हत्या मामले में पांच आरोपियों को मौत की सजा सुनाई है. मुख्य आरोपी चंद्रशेखर सहित सभी को IPC की धारा 302 के तहत दोषी ठहराया गया.
आंध्र प्रदेश के चित्तूर में एक सत्र न्यायालय ने आज यानी शुक्रवार को चित्तूर मेयर कटारी अनुराधा और उनके पति कटारी मोहन की हत्या के मामले में पांच आरोपियों को मौत की सजा सुनाई है. यह हत्या करीब एक दशक पहले 2015 में नगर निगम कार्यालय के अंदर हुई थी.
पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि कोर्ट ने आरोपी चंद्रशेखर, जीएस वेंकटचलपति, जयप्रकाश रेड्डी, मंजूनाथ और वेंकटेश को दोषी ठहराया है.
एजेंसी के मुताबिक, पुलिस अधिकारी ने बताया कि नवंबर 2015 में हुए हथियारबंद हमले में चंद्रशेखर मुख्य आरोपी था. कोर्ट ने हत्या के इस जघन्य अपराध को 'दुर्लभतम' श्रेणी का माना है. कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत यह फैसला सुनाया है.
नगर निगम कार्यालय में हुई थी हत्या
मेयर कटारी अनुराधा और उनके पति कटारी मोहन की हत्या 2015 में चित्तूर नगर निगम कार्यालय के अंदर हुई थी. हमलावरों ने बुर्का पहनकर नगर निगम कार्यालय में प्रवेश किया था. इस हमले में मेयर और उनके पति को चाकू और खंजर से निशाना बनाया गया था.
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