
अतुल सुभाष सुसाइड केस में पत्नी-सास गिरफ्तार... जानें- दोषी साबित हुई तो निकिता को कितनी होगी सजा?
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अतुल सुभाष के सुसाइड केस में बेंगलुरु पुलिस ने पत्नी निकिता, सास निशा और साले अनुराग को गिरफ्तार कर लिया है. कोर्ट ने तीनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. इन पर अतुल को सुसाइड के लिए उकसाने का केस दर्ज किया गया है. ऐसे में जानते हैं कि अगर इन्हें दोषी ठहराया जाता है तो कितनी सजा हो सकती है.
बेंगलुरु में काम करने वाले AI इंजीनियर अतुल सुभाष की सुसाइड मामले में पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है. बेंगलुरु पुलिस ने रविवार को अतुल की पत्नी निकिता सिंघानिया, सास निशा सिंघानिया और साले अनुराग सिंघानिया को गिरफ्तार कर लिया. अतुल ने अपनी मौत के लिए पत्नी निकिता और ससुराल वालों को ही जिम्मेदार ठहराया था.
पुलिस ने निकिता को गुरुग्राम, जबकि सास निशा और साले अनुराग को यूपी के प्रयागराज से गिरफ्तार किया है. तीनों को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया.
अतुल ने 9 दिसंबर को खुदकुशी कर ली थी. उन्होंने लगभग डेढ़ घंटे का वीडियो और 24 पन्नों का सुसाइड नोट भी छोड़ा था. अतुल ने इसमें पत्नी और ससुराल वालों पर झूठे केस लगाकर जबरदस्ती पैसे वसूलने और प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था.
अतुल ने क्या इल्जाम लगाए थे?
अतुल और निकिता की शादी 2019 में हुई थी. लेकिन शादी के सालभर बाद से ही दोनों अलग-अलग रह रहे थे. अतुल ने सुसाइड नोट में आरोप लगाया है कि उनकी पत्नी निकिता ने शुरुआत में सेटलमेंट के लिए 1 करोड़ रुपये मांगे थे. बाद में इसे बढ़ाकर 3 करोड़ रुपये कर दिया था.
अतुल ने ये भी कहा कि उनकी पत्नी ने नाबालिग बेटे की ओर से केस दायर किया था और हर महीने 2 लाख रुपये का गुजारा भत्ता देने की मांग की थी.

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