New IT Rules: बॉम्बे हाईकोर्ट ने नए आईटी नियम की दो धाराओं पर रोक लगाई | जानें क्या है पूरा मामला
ABP News
बॉम्बे हाई कोर्ट ने नए आईटी नियम 2021 के नियम 9(1) और 9(3) पर शनिवार को रोक लगा दी. हाई कोर्ट ने मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति गिरीश एस कुलकर्णी की खंडपीठ याचिका पर सुनवाई कर रही थी.
New IT Rules: बॉम्बे हाईकोर्ट ने शनिवार को कानूनी समाचार पोर्टल ‘द लीफलेट’ और वरिष्ठ पत्रकार निखिल वागले को आंशिक अंतरिम राहत देते हुए ‘कोड ओफ़ ईथिक्स’ के पालन से संबंधित डिजिटल मीडिया के लिए बने नए आइटी नियम 2021 के नियम 9(1) और 9(3) पर रोक लगा दी है. लीफलेट ने अपनी याचिका में नियम 9 (आचार संहिता का पालन), 14 (अंतर-विभागीय समिति का गठन) और 16 (आपात स्थिति के मामले में सूचना को रोकने) से राहत दिए जाने की मांग की थी. अपनी याचिका में याचिकाकर्ताओं ने कहा कि केंद्र सरकार में बैठे लोग ‘आचार संहिता’ (कोड ओफ़ ईथिक्स) जोड़कर नए नियमों की मदद से ‘वास्तविक कानूनों’ को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, साथ ही इस कानून को “मनमाना और अवैध”, और “नेट न्यूट्रलिटी” के खिलाफ बताया था. इसपर आज कोर्ट ने कहा, “जहां तक नियम 9 का संबंध है प्रथम दृष्टया यह संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) (अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार) के तहत याचिकाकर्ता के अधिकारों का अतिक्रमण है.” कोर्ट ने यह भी माना की यह आईटी अधिनियम के मूल कानून से हटकर है और नियम के खंड 1 और 3 पर रोक लगा दी है और नियम 9 (2) पर कुछ नहीं कहा. हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति गिरीश एस कुलकर्णी की खंडपीठ याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें नए आईटी कानून, 2021 को चुनौती दी गयी थी.More Related News