
Mumbai: 8 पाकिस्तानी नागरिकों को 20 साल की कैद, हर दोषी पर ₹2 लाख का जुर्माना भी ठोका
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स्पेशल कोर्ट ने आठ पाकिस्तानी नागरिकों को नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट के तहत अधिकतम 20 साल की जेल की सजा सुनाई है. अदालत ने साथ ही हर दोषी पर 2 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
मुंबई की एक स्पेशल कोर्ट ने बुधवार को 200 किलो से ज्यादा नशीले पदार्थ जब्त करने के एक मामले में 8 पाकिस्तानी नागरिकों को 20 साल कैद की सजा सुनाई. ड्रग्स की कीमत करीब 7 करोड़ रुपये आंकी गई है.
एनडीपीएस अधिनियम मामलों के स्पेशल जज शशिकांत बांगर ने आठ लोगों को मादक पदार्थ विरोधी कानून के तहत किए गए अपराधों के लिए दोषी ठहराया. उन्हें नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (NDPS) एक्ट के तहत अधिकतम 20 साल की जेल की सजा सुनाई गई. अदालत ने हर दोषी पर 2 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया.
दरअसल, साल 2015 में भारतीय तटरक्षक बल ने गुजरात तट से 6.96 करोड़ रुपये मूल्य की 232 किलोग्राम हेरोइन ले जा रही एक नाव से आरोपियों को पकड़ा था.
अभियोजन पक्ष के अनुसार, नाव पर 11 ड्रम थे, जिनमें 20 प्लास्टिक पाउच थे, जिनमें गेहुंआ भूरे रंग का पाउडर था. हर पैकेट की सामग्री की जांच की गई, जिसमें पता चला कि यह हेरोइन है.
8 पाकिस्तानी नागरिकों के पास से तीन सैटेलाइट फोन, जीपीएस नेविगेशन चार्ट और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी बरामद किए गए. बाद में उन्हें दक्षिण मुंबई में येलो गेट पुलिस को सौंप दिया गया.
विशेष लोक अभियोजक सुमेश पुंजवानी ने आरोपियों के लिए अधिकतम सजा की मांग करते हुए कहा कि यह अन्य ड्रग तस्करों के लिए सबक हो सकता है. हालांकि, बचाव पक्ष के वकील ने नरम रुख अपनाने की बात कही. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने नरम रुख अपनाने से इनकार कर दिया और आठों आरोपियों को अधिकतम सजा सुनाई.

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