
Money Laundering Case: ED की मांग के बाद कोर्ट ने ट्रांसफर की सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका, अब ये जज करेंगे सुनवाई
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दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के केस में आरोपी दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका ट्रांसफर कर दी है. अभी तक मामले की सुनवाई पहले विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल कर रही थीं. लेकिन अब स्पेशल CBI जज विकास ढुल सुनवाई करेंगे. दरअसल, ED ने जमानत याचिका ट्रांसफर कराने की मांग की थी.
दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग के केस में आरोप में गिरफ्तार जेल में बंद हैं. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को स्पेशल CBI जज विकास ढुल के पास ट्रांसफर कर दिया है. दरअसल, ED ने मांग की थी कि सत्येंद्र जैन की ज़मानत याचिका को स्पेशल CBI गीतांजलि गोयल की कोर्ट से दूसरे जज के पास ट्रांसफर कर दिया जाए. इस पर कोर्ट ने सहमति जता दी है.
दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट के जिला जज ने मामले को स्पेशल CBI जज विकास ढुल के पास ट्रांसफर कर दिया है. अब जज विकास दुल सतेंद्र जैन की जमानत के मामले की सुनवाई करेंगे. राऊज एवन्यू कोर्ट आज दोपहर 2 बजे मामले में अहम सुनवाई करेगा. मामले की सुनवाई पहले विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल कर रही थीं.
दरअसल, 27 अगस्त को राउज एवेन्यू कोर्ट में स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई थी. जैन के वकील कपिल सिब्बल ने जमानत के पक्ष में दलील देते हुए कहा था कि अब उनको जेल में रखने की कोई वजह नहीं है. सत्येंद्र जैन की गवाही पूरी हो चुकी है. वह कई महीने से जेल में बंद हैं और उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो चुकी है. अब उन्हें जेल में रखने का कोई औचित्य नहीं है, इसलिए उन्हें जमानत दी जाए. कोर्ट सत्येंद्र जैन की पत्नी पूनम जैन को जमानत दे चुकी है.
सत्येंद्र जैन को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में 30 मई को गिरफ्तार किया था. 57 साल के सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद ईडी ने उनसे जुड़े लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की थी. ईडी की ओर से छापेमारी के दौरान करीब 2.85 करोड़ रुपये की अघोषित संपत्ति और सोने के 133 सिक्के बरामद किए जाने का दावा किया था.
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