Maharashtra में सख्त पाबंदियां, 10 जनवरी से नाइट कर्फ्यू, मॉल से लेकर जिम-स्पा तक के लिए गाइडलाइंस जारी
ABP News
Maharashtra Guidelines: महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने एलान किया है कि राज्य में 10 जनवरी से रात 11 बजे से लेकर सुबह पांच बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा.
Maharashtra Corona Guidelines: कोरोना वायरस (Coronavirus) के बढ़ते मामलों के बीच महाराष्ट्र सरकार ने भी पाबंदियों का एलान कर दिया है. महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) सरकार ने एलान किया है कि राज्य में 10 जनवरी से रात 11 बजे से लेकर सुबह पांच बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा. सरकार ने सुबह 5 बजे से रात 11 बजे तक पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के समूहों में आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया है. इसके अलावा सरकार ने स्विमिंग पूल, जिम, स्पा, ब्यूटी सैलून, चिड़ियाघर, संग्रहालय और मनोरंजन पार्कों को बंद करने का आदेश दिया है.
सरकारी आदेश में कहा गया है कि कक्षा 10 और 12 के छात्रों के लिए आवश्यक गतिविधियों और शिक्षकों की प्रशासनिक गतिविधियों को छोड़कर स्कूल और कॉलेज 15 फरवरी तक बंद रहेंगे. कार्यालय प्रमुखों की लिखित अनुमति के बिना सरकारी कार्यालयों में किसी भी आगंतुक को अनुमति नहीं दी जाएगी. वीडियो कांफ्रेंस के जरिए लोगों को ऑनलाइन संवाद की सुविधा मुहैया कराई जाएगी.