IT नियमों के दो प्रावधानों पर रोक, बॉम्बे HC ने कहा- फ्रीडम ऑफ स्पीच का उल्लंघन
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बॉम्बे हाईकोर्ट ने शनिवार को इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (इंटरमीडियरीज और डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड के लिए गाइडलाइंस) रूल्स, 2021 के दो क्लॉजेज के पालन पर रोक लगा दी है.
बॉम्बे हाईकोर्ट ने शनिवार को इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (इंटरमीडियरीज और डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड के लिए गाइडलाइंस) रूल्स, 2021 के दो प्रावधानों के पालन पर रोक लगा दी है. ये डिजिटल न्यूज मीडिया और ऑनलाइन प्रकाशकों को नियमों द्वारा निर्धारित आचार संहिता का पालन करने के लिए बाध्य करता है. हाई कोर्ट ने नियम 9 (1) और 9 (3) पर रोक लगाई है और यह पाया है कि प्रथम दृष्टया ये प्रावधान फ्रीडम ऑफ स्पीच के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करते हैं. साथ ही ये सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2002 के मूल प्रावधानों के खिलाफ भी हैं.देश के ज्यादातर मैदानी इलाकों में पड़ रही प्रचंड गर्मी के बीच दिल्ली के उपराज्यपाल (LG) वीके सक्सेना ने बड़ा फैसला लिया है. LG ने निर्देश दिया है कि इस भीषण गर्मी में मजदूरों को 12 बजे से लेकर 3 बजे तक काम से छुट्टी मिलेगी. साथ ही मजदूरों को मिलने वाली इस राहत के बदले कोई भी उनकी सैलरी नहीं काट सकेगा.
करीब सवा सौ गज के एक छोटे से मकान में यह अस्पताल चल रहा था. इस मकान की स्थिति ऐसी है कि वह किसी भी वक्त गिर सकता है. अस्पताल के ग्राउंड फ्लोर पर ऑक्सीजन के सिलेंडर बिखरे मिले. इनमें से कुछ सिलेंडर के परखचे उड़े हुए थे, क्योंकि आग लगने के बाद इनमें विस्फोट हुआ था अस्पताल में लगी आग को भयावह रूप देने में इन ऑक्सीजन सिलेंडर ने भी मदद की.