Insta Clarification: हिंदू देवी-देवताओं पर आपत्तिजनक सामग्री पहले ही हटा दी थी- इंस्टाग्राम
ABP News
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर हिन्दू देवी-देवताओं की आपत्तिजनक तस्वीर पोस्ट की गई थी. इस मामले को लेकर याचिकाकर्ता ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की. याचिका में मांग की गई कि आईटी कानून 2021 का पालन करने का कोर्ट निर्देश दें. हालांकि इंस्टाग्राम ने कहा कि उसने आपत्तिजनक पोस्ट को पहले ही हटा दिया है.
बेलगाम सोशल मीडिया पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने की कई घटनाएं सामने आती रहती है. इसे नियंत्रित करने की दिशा में सरकार ने हाल ही में नया कानून लाया है. इसके तहत प्रत्येक सोशल मीडिया कंपनी को एक फीड बैक अधिकारी नियुक्त करना होता है. कुछ दिन पहले इंस्टाग्राम पर इसी तरह की आपत्तिजनक तस्वीर सामने आई थी जिसपर यूजर्स ने हंगामा किया था. अब इंस्टाग्राम ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया है कि इसने हिंदू देवी-देवताओं से जुड़े आपत्तिजनक कॉन्टेंट अपने प्लेटफॉर्म से हटा दिए हैं. हाईकोर्ट में आईटी रूल्स 2021 को पूरी तरह लागू करने के लिए एक याचिका दायर की गई थी. इस याचिका पर जस्टिस रेखा पाल्ली ने फेसबुक और इंस्टाग्राम को नोटिस भी जारी किया था. सुनवाई के दौरान इंस्टाग्राम ने कहा हमने खुद हिन्दू देवी-देवताओं से संबंधित आपत्तिजनक तस्वीर को हटा दिया है. शिकायत अधिकारी की तैनातीफेसबुक के स्वामित्व वाले सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म इंस्टाग्राम की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कोर्ट को बताया कि कंटेंट को पहले ही हटा दिया गया है. उन्होंने यह भी बताया कि नए आईटी कानूनों के तहत फेसबुक ने एक शिकायत अधिकारी की पहले ही तैनाती कर दी है और यही इंस्टाग्राम के लिए भी काम करेंगे. उन्होंने यह भरोसा भी दिलाया कि याचिकाकर्ता की शिकायत के मद्देनजर प्रतिवादी किसी तीसरे असंबद्ध पक्ष को याचिका की प्रतियां नहीं वितरित करेंगे.More Related News