
Hijab row: हिजाब विवाद पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, कर्नाटक HC के फैसले के खिलाफ डाली गई अर्जी
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Hijab row: हिजाब विवाद में कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी गई है. मुस्लिम छात्रा नीबा नाजी की ओर से विशेष अनुमति याचिका दायर की गई है.
Hijab row: हिजाब विवाद में कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है. मुस्लिम छात्रा नीबा नाजी की ओर से विशेष अनुमति याचिका दायर की गई है. कॉलेज की 6 मुस्लिम लड़कियों ने सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है. यह सभी छात्राएं हाई कोर्ट में भी याचिकर्ता रह चुकी हैं. उधर, सुप्रीम कोर्ट में हिंदू सेना की ओर से कैविएट दायर किया गया जिसमें कर्नाटक HC के आदेश के खिलाफ अपील में कोई आदेश पारित होने से पहले सुनवाई का अनुरोध किया गया.
बता दें कि हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया है. अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि इस बात के कोई सबूत नहीं मिले हैं कि इस्लाम में हिजाब जरूरी है, लिहाजा स्कूल-कॉलेजों में हिजाब पर लगाई गई पाबंदी ठीक है. उधर, अदालत के फैसले के बाद हिजाब समर्थकों में नाराजगी है. इस मामले पर सियासत भी सुलग रही है और कोर्ट में याचिका लगाने वाली छात्राएं कह रही हैं कि वो पढ़ाई छोड देंगी लेकिन हिजाब जरूर पहनेंगी.
अल्लाह हू अकबर की नारेबाजी करने वाली मुस्कान जिसने हिजाब का समर्थन किया था, आज परेशान होगी. हिजाब के समर्थन में नारेबाजी करने वाली, धरना देने वाली और मोर्चा निकालने वाली महिलाएं भी उधेड़बुन में होंगी. कर्नाटक हाईकोर्ट ने उन सबको बड़ा झटका दिया है जो स्कूलों में यूनिफॉर्म से ज्यादा हिजाब पहनने की आजादी की हिमायत कर रहे थे. हाईकोर्ट ने हिजाब का समर्थन और स्कूल यूनिफॉर्म को चुनौती देने वाली तमाम याचिकाओं को खारिज कर दिया और फैसले में कई अहम टिप्पणियां की.
कोर्ट ने कहा कि हिजाब इस्लाम के धार्मिक व्यवहार का अनिवार्य हिस्सा नहीं है. दूसरा, छात्र स्कूल यूनिफॉर्म पहनने से इनकार नहीं कर सकते हैं. तीसरा, स्कूल यूनिफॉर्म व्यवस्था बनाए रखने के लिए लागू की गई वाजिब पाबंदी है और चौथा, कर्नाटक सरकार के 5 फरवरी के आदेश को अमान्य करार देने का कोई मामला नहीं बनता है.
मतलब ये कि हाईकोर्ट ने कर्नाटक सरकार के फैसले पर मुहर लगा दी. लिहाजा एक बार फिर सियासत सुलगने लगी. महबूबा मुफ्ती ने लिखा कि हिजाब प्रतिबंध को बरकरार रखने का कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला बेहद निराशाजनक है. एक तरफ हम महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हैं और दूसरी ओर हम उन्हें चुनने के अधिकार से वंचित कर रहे हैं. ये सिर्फ धर्म का नहीं बल्कि चुनने की स्वतंत्रता का मुद्दा है.
उमर अब्दुल्ला ने लिखा- ये एक मजाक है

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