
Goa Club Fire Case: लूथरा ब्रदर्स को हो सकती है कितनी सजा? जानें, कहां तक पहुंची गोवा अग्निकांड की जांच
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गोवा के बर्च बाय रोमियो लेन नाइटक्लब में हुए खौफनाक अग्निकांड के बाद लूथरा ब्रदर्स को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया. उनके खिलाफ संगीन धाराओं में मामला दर्ज किया गया है. आइए जानते हैं, संभावित सजा की पूरी जानकारी.
Goa Club Fire Case: गोवा के अंजुना में मौजूद ‘बर्च बाय रोमियो लेन’ नाइटक्लब में 6 दिसंबर 2025 को भीषण आग लग गई थी. इस दर्दनाक हादसे में 25 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी. बताया गया कि क्लब में उस वक्त भारी भीड़ मौजूद थी. आग तेजी से फैली और लोगों को बाहर निकलने का मौका नहीं मिला. यह हादसा गोवा के सबसे बड़ा अग्निकांड माना जा रहा है. घटना के बाद पूरे देश में क्लब सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं. अब इस मामले में गोवा की अदालत ने दोनों आरोपियों को पांच दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है.
कौन हैं लूथरा ब्रदर्स? इस नाइटक्लब के को-ओनर गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा हैं. दोनों पर क्लब के संचालन और सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी थी. हादसे के बाद से ही दोनों आरोपी जांच एजेंसियों के रडार पर थे. पुलिस का दावा है कि क्लब में फायर सेफ्टी नियमों का गंभीर उल्लंघन किया गया था. इसी लापरवाही ने इतना बड़ा हादसा करा दिया.
हादसे के बाद कैसे हुए फरार? आग लगने के कुछ घंटों बाद ही लूथरा ब्रदर्स भारत छोड़कर फरार हो गए थे. वे मुंबई से थाईलैंड के फुकेट पहुंचे थे. गोवा पुलिस ने तुरंत उनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया. इसके बाद इंटरपोल ने ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया. उन दोनों का विदेश भागना जांच से बचने की कोशिश था.
थाईलैंड में डिटेंशन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने दोनों के पासपोर्ट सस्पेंड कर दिए थे. इसके बाद थाईलैंड की एजेंसियों ने उन्हें फुकेट में डिटेन कर लिया. मंगलवार दोपहर करीब 1:45 बजे उन्हें इंडिगो फ्लाइट से दिल्ली एयरपोर्ट लाया गया. जहां उन्हें गिरफ्तार किया गया. भारत वापसी के साथ ही इस केस ने नई रफ्तार पकड़ ली है.
ट्रांजिट रिमांड दिल्ली पहुंचने के बाद पुलिस ट्रांजिट रिमांड की प्रक्रिया में जुट गई. योजना के मुताबिक दोनों को देर रात गोवा लाया गया. गोवा पहुंचते ही उन्हें अंजुना पुलिस स्टेशन ले जाया गया. यहां आग लगने की वजह, क्लब संचालन और सुरक्षा इंतजामों पर उनसे पूछताछ की जा रही है. पुलिस को कई अहम खुलासों की उम्मीद है.
बीएनएस धारा 105: गैर इरादतन हत्या एफआईआर में बीएनएस की धारा 105 लगाई गई है, जो आईपीसी की धारा 304 के समान है. यह गैर इरादतन हत्या से जुड़ी धारा है. अगर यह साबित हो गया कि लापरवाही जानलेवा थी, तो 5 से 10 साल या आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है. जुर्माना भी लगाया जा सकता है.

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