
FCRA नियमों में बदलाव, बिना अफसर को बताए विदेश से अब 10 लाख रुपये तक भेज सकते हैं आपके रिश्तेदार
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केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विदेशी चंदा (विनियमन) अधिनियम (FCRA) से संबंधित कुछ नियमों में संशोधन किया है, जिससे भारत में रहने वाले उन तमाम परिवारों को राहत मिलेगी, जिनके सदस्य विदेश में रहते हैं और हर साल आर्थिक मदद भेजते रहते हैं.
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विदेशी चंदा (विनियमन) अधिनियम (एफसीआरए) से जुड़े कुछ नियमों में संशोधन करते हुए भारतीयों को विदेश में रह रहे अपने रिश्तेदारों से साल में 10 लाख रुपये तक मंगवाने की अनुमति दे दी है. इसके लिए उन्हें अब अधिकारियों को सूचना भी नहीं देनी होगी.
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विदेशी चंदा (विनियमन) अधिनियम (FCRA) से संबंधित कुछ नियमों में संशोधन किया है, जिससे भारत में रहने वाले उन तमाम परिवारों को राहत मिलेगी, जिनके सदस्य विदेश में रहते हैं और हर साल आर्थिक मदद भेजते रहते हैं. नए नियम के तहत अब विदेश में रहने वाले रिश्तेदार सालभर में घरवालों/ रिश्तेदारों को 10 लाख रुपए तक मदद भेज सकते हैं. इसके लिए उन्हें भारतीय अधिकारियों को सूचना देने की जरूरत नहीं रहेगी. पहले यह सीमा एक लाख रुपये थी.
10 लाख से ज्यादा होने पर 90 दिन पहले सूचना देना जरूरी
एक अधिसूचना में गृह मंत्रालय ने यह भी कहा कि यदि राशि 10 लाख से ज्यादा है तो 30 दिन की बजाय 90 दिन पहले सूचना देनी होगी. बता दें कि विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन नियम, 2022 को गृह मंत्रालय ने शुक्रवार रात एक गजट अधिसूचना के जरिए अधिसूचित किया है. अधिसूचना में कहा गया है कि विदेशी अंशदान (विनियमन) नियम, 2011 के नियम 6 में -'एक लाख रुपए' शब्दों के स्थान पर 'दस लाख रुपए' और 'तीस दिन' की जगह 'तीन माह' शब्द रखे जाएंगे. नियम-6 रिश्तेदारों से विदेशी धन प्राप्त करने की सूचना से संबंधित है.
नियम 9 में भी किया गया है बदलाव
इसमें पहले कहा गया था कि कोई व्यक्ति किसी वित्त वर्ष में अपने रिश्तेदार से एक लाख रुपये से ज्यादा या समान राशि चंदे के रूप में प्राप्त करता था तो उसे इस तरह की राशि प्राप्त करने के 30 दिन के अंदर केंद्र सरकार को सूचना देनी होती थी. इसी तरह, नियम 9 में बदलाव किया गया है. जो विदेशी चंदा प्राप्त करने के लिए FCRA के तहत रजिस्ट्रेशन और पूर्व अनुमति प्राप्त करने की अर्जी से संबद्ध है. संशोधित नियमों में व्यक्तियों और संगठनों या गैर सरकारी संगठनों (NGO) को बैंक खाते के बारे में गृह मंत्रालय को सूचित करने के लिए 45 दिन का समय दिया है. जिनका उपयोग ऐसी निधियों के उपयोग के लिए किया जाना है. यह समय सीमा 30 दिन पहले थी.

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