
Exclusive: ED वाले केस पर पड़ेगा सीबीआई मामले में कोर्ट के फैसले का असर? वकील ने बताया
ABP News
Delhi Excise Case Exclusive: दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल और उनके सहयोगी मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट ने बरी कर दिया है. अब सवाल उठ रहे हैं कि जो मामला ईडी में चल रहा है उसका क्या होगा?
दिल्ली आबकारी नीति के मामले में कथित घोटाले के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई के केस में फैसला सुनाया. कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत 23 को बरी किया है.
सीबीआई के मामले में कोर्ट के फैसले के बाद अब प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज किए गए मनी लॉन्ड्रिंग केस का क्या होगा?
इस संदर्भ में एबीपी न्यूज़ संवाददाता ने वकील रमेश गुप्ता से बात की. उन्होंने बताया कि कानून यही कहता है कि जिस मूल केस के आधार पर ईडी ने अपना मामला दर्ज किया है, अगर मूल मामले में ही ट्रायल के दौरान कोर्ट आरोपियों को बरी करे तो ईडी का मामला स्वतः खत्म हो जाता है. वकील ने कहा कि अगर ट्रायल के दौरान मूल केस खत्म हो जाए तो ईडी का केस स्वतः खत्म हो जाता है.
#WATCH | दिल्ली आबकारी केस में अरविंद केजरीवाल के बरी होने पर वकील ने क्या कहा?@Chandans_live | @sushilemediahttps://t.co/smwhXUROiK#DelhiExciseCase #RouseAvenueCourt #ArvindKejriwal #AAP #Acquitted #CBI #ManishSisodia pic.twitter.com/NryEzddDz9













