
DGP राजीव कृष्ण का फरमान: मानव तस्करी रोधी थाने होंगे और मज़बूत, बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा पर फोकस
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उत्तर प्रदेश के डीजीपी राजीव कृष्ण ने सभी जिलों को निर्देश दिए हैं कि मानव तस्करी विरोधी थानों (AHT) को पूरी तरह सुसज्जित और सक्रिय बनाया जाए. उन्होंने कहा कि तस्करी, जबरन श्रम, यौन शोषण और गुमशुदा बच्चों के मामलों में तुरंत FIR दर्ज कर फौरन बचाव अभियान चलाया जाए.
उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) राजीव कृष्ण ने बुधवार को राज्य भर के सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को मानव तस्करी विरोधी (AHT) पुलिस थानों की कार्यप्रणाली को सुदृढ़ बनाने और मानव तस्करी तथा लापता बच्चों के मामलों में त्वरित एवं प्रभावी जांच और बचाव अभियान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं.
सभी जोनल अपर पुलिस महानिदेशकों, पुलिस आयुक्तों, रेंज महानिरीक्षकों, उप महानिरीक्षकों, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों और पुलिस अधीक्षकों को जारी निर्देशों में, डीजीपी ने यह सुनिश्चित करने के लिए प्रमुख निर्देश दिए कि एएचटी पुलिस थाने पूरी तरह से सुसज्जित हों और अपने निर्धारित उद्देश्य के लिए विशेष रूप से कार्य करें.
पीटीआई के मुताबिक, मानव तस्करी को एक वैश्विक संगठित अपराध बताते हुए, डीजीपी ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 143 के तहत, धमकी, जबरदस्ती, छल या प्रलोभन के माध्यम से शोषण से जुड़ा कोई भी कार्य, जिसमें व्यक्तियों की भर्ती, परिवहन या आश्रय देना शामिल है, तस्करी माना जाता है.
एक आधिकारिक बयान के अनुसार, उन्होंने कहा कि यौन शोषण, जबरन श्रम, अवैध गोद लेने, भीख मांगने, अंग व्यापार या नशीली दवाओं की तस्करी के लिए महिलाओं और बच्चों के मौलिक मानवाधिकारों का उल्लंघन है.
डीजीपी ने कहा, 'प्रत्येक जिले में एक मानव तस्करी विरोधी इकाई (एएचटीयू) स्थापित की गई है, जिसे अब वाहनों, कंप्यूटरों, कैमरों, वायरलेस सेटों और अन्य आवश्यक बुनियादी ढांचों से सुसज्जित एक पूर्ण पुलिस थाने में उन्नत किया गया है.'
गृह मंत्रालय (MHA) के दिशानिर्देशों का हवाला देते हुए, डीजीपी कृष्णा ने निर्देश दिया कि प्रत्येक एएचटी पुलिस थाने में कम से कम एक निरीक्षक, दो उप-निरीक्षक, दो हेड कांस्टेबल और दो कांस्टेबल होने चाहिए, साथ ही मामलों के भार के आधार पर अतिरिक्त पुलिस बल भी होना चाहिए. उन्होंने कहा कि एएचटी थानों में तैनात अधिकारियों को कानून-व्यवस्था या नियमित गश्त की ड्यूटी में नहीं लगाया जाना चाहिए.

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