
2024 में 'एक देश-एक चुनाव' संभव नहीं, लॉ कमीशन ने किया साफ! पढ़ें- UCC और POCSO पर दिए ये सुझाव
AajTak
राष्ट्रीय विधि आयोग (लॉ कमीशन ऑफ इंडिया) ने बुधवार को अपने सदस्यों के साथ 'एक देश एक चुनाव' सहित तीन मुद्दों पर विचार करने के लिए बैठक बुलाई थी. इनमें से 'एक राष्ट्र एक चुनाव' मामले पर कुछ पेच फंसा है, लेकिन बाकी अन्य दो मामलों पर सर्वसम्मति बन गई.
साल 2024 के चुनाव नजदीक हैं. देश में होने वाले आम चुनावों से पहले इस बात की जोरों-शोरों से चर्चा है कि क्या सरकार इसी बार से 'वन नेशन-वन इलेक्शन' के ध्येय की ओर बढ़ेगी. सूत्रों के हवाले से सामने आ रहा है कि तमाम चर्चाओं के बाद विधि आयोग इस नतीजे पर पहुंच रहा है कि 2024 में वन नेशन-वन इलेक्शन को लागू किया जाना मुश्किल होगा. या फिर ऐसा कह लीजिए कि अगले साल ही 2024 में एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव नहीं होंगे.
वन नेशन-वन इलेक्शन पर रिपोर्ट एक साथ चुनावों पर विधि आयोग की रिपोर्ट 2024 के चुनावों से पहले सामने आने की उम्मीद है. लॉ कमीशन भारत में एक राष्ट्र एक चुनाव को वास्तविकता बनाने के लिए संविधान में संशोधन का सुझाव देगा. कमीशन का कहना है कि 2024 चुनाव से पहले एक राष्ट्र एक चुनाव लाना संभव नहीं है. विधानसभा चुनाव के संचालन पर सुझाव शामिल करने के लिए रिपोर्ट सामने लानी है. एक राष्ट्र एक चुनाव पर लॉ कमीशन की रिपोर्ट विशेष रूप से केवल लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों से संबंधित है.
लगता है कुछ और बैठकें करनी होंगीः लॉ कमीशन राष्ट्रीय विधि आयोग (लॉ कमीशन ऑफ इंडिया) ने बुधवार को अपने सदस्यों के साथ 'एक देश एक चुनाव' सहित तीन मुद्दों पर विचार करने के लिए बैठक बुलाई थी. इनमें से 'एक राष्ट्र एक चुनाव' मामले पर कुछ पेच फंसा है, लेकिन बाकी अन्य दो मामलों पर सर्वसम्मति बन गई. लॉ कमीशन की बैठक खत्म होने के बाद आयोग के अध्यक्ष जस्टिस ऋतुराज ने कहा था कि बुधवार की बैठक में हमने एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा पर चर्चा की. लेकिन इस मुद्दे पर कोई ठोस नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं. लगता है कुछ बैठक और करनी होंगी. अंतिम रिपोर्ट भेजने से पहले और बैठकें होंगी.
पहले भी तैयार हुई थी रिपोर्ट, नहीं निकला था नतीजा इससे पहले 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष जस्टिस बीएस चौहान ने भी एक देश एक चुनाव को लेकर रिपोर्ट तैयार की थी. उस रिपोर्ट में सुझाव दिया गया था कि एक देश एक चुनाव लागू करने से पहले संवैधानिक और व्यवहारिक जमीन तैयारियां कर ली जाएं. कई राजनीतिक दलों से भी इस बाबत बात की गई थी.
'कुछ और समय लगेगा, अभी सिर्फ रूपरेखा तय हुई' लॉ कमीशन की बैठक बुधवार सुबह 11 बजे शुरू होकर दोपहर दो बजे के बाद खत्म हुई. आयोग से जुड़े सूत्रों के मुताबिक एक देश एक चुनाव मुद्दे पर रिपोर्ट को अंतिम रूप देने में कुछ और समय लगेगा. इस मामले पर कुछ और भी बैठकें होंगी. सूत्रों का कहना है कि एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए संसद को संविधान और जन प्रतिनिधि कानून में कई संशोधन करने की आवश्यकता है. फिलहाल तो इस बैठक में रिपोर्ट को अंतिम रूप देने की रूपरेखा तय की गई है.
यूनिफॉर्म सिविल कोड पर रिपोर्ट इसके साथ ही दूसरी बड़ी बहस यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर चल रही है. चर्चा है कि केंद्र सरकार जल्द ही इसे भी लागू करेगी. जुलाई-अगस्त में इसके मसौदे के लेकर कई तरह के सुझाव मांगे गए थे. अब लॉ कमीशन के सूत्रों के अनुसार समलैंगिक विवाह को बाहर करने के लिए यूसीसी पर कमीशन ने रिपोर्ट दी है. सूत्रों का कहना है, विवाह में एक पुरुष और एक महिला ही शामिल होंगे.

नो-फ्रिल्स, जीरो कर्ज, एक ही तरह के जहाज के साथ इंडिगो आज भी खड़ी है. लेकिन नए FDTL नियमों और बढ़ते खर्च से उसकी पुरानी ताकत पर सवाल उठ रहे हैं. एयर इंडिया को टाटा ने नया जीवन दिया है, लेकिन अभी लंबी दौड़ बाकी है. स्पाइसजेट लंगड़ाती चल रही है. अकासा नया दांव लगा रही है. इसलिए भारत का आसमान जितना चमकदार दिखता है, एयरलाइन कंपनियों के लिए उतना ही खतरनाक साबित होता है.

राष्ट्रपति पुतिन ने राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी. इस दौरान उनकी गरिमामय उपस्थिति के साथ राष्ट्रपति भवन में उनका औपचारिक स्वागत किया गया और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया गया. यह मुलाकात दो देशों के बीच रिश्तों की मजबूती को दर्शाने वाली थी. पुतिन ने महात्मा गांधी के आदर्शों का सम्मान करते हुए भारत की संस्कृति और इतिहास को सराहा. इस अवसर पर राजघाट की शांतिपूर्ण और पावन वायु ने सभी को प्रेरित किया.

पानीपत कांड में आरोपी पूनम के पति नवीन ने कहा कि बच्चों को जैसे पानी में तड़पाकर मारा गया, वैसे ही उसकी पत्नी को भी कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए. उसने किसी भी तांत्रिक कनेक्शन से इनकार किया. वहीं, पूनम की मां सुनीता देवी ने कहा कि बेटी शादी से पहले बिल्कुल सामान्य थी और कभी किसी बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाया. उन्होंने स्वीकारा कि यदि उसने यह अपराध किया है तो उसे उसकी सजा जरूर मिलनी चाहिए.










