
18 या 16 साल... सहमति से शारीरिक संबंध बनाने की उम्र कितनी हो? लॉ कमीशन ने की ये सिफारिश
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कानूनन सहमति से यौन संबंध बनाने की उम्र 18 साल है. इसका मतलब हुआ कि अगर 18 साल से कम उम्र की लड़की के साथ उसकी सहमति से ही संबंध क्यों न बनाएं हों, वो अपराध के दायरे में आ जाता है.
क्या 18 साल से कम उम्र के लोग अगर सहमति से यौन संबंध बनाते हैं तो इसे अपराध नहीं माना जाना चाहिए? इस पर लंबे समय से बहस हो रही है. अब 22वें लॉ कमीशन ने 'सहमति की उम्र' में को बरकरार रखने की ही सिफारिश की है.
दरअसल, 2012 में आए पॉक्सो यानी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट में सहमति से यौन संबंध की उम्र 18 साल तय है.
इसी उम्र को 18 से घटाकर 16 साल करने पर लंबे समय से बहस चल रही है. अदालतें भी कई बार साफ कर चुकी हैं पॉक्सो एक्ट का मकसद नाबालिगों को यौन हिंसा से बचाना है, न कि किशोरों के बीच सहमति से बने रोमांटिक संबंधों को अपराध बना देना.
हालांकि, लॉ कमीशन का कहना है कि सहमति से यौन संबंध बनाने की उम्र 18 से 16 साल नहीं की जानी चाहिए. अगर ऐसा किया गया तो इससे कानून का दुरुपयोग होगा.
जस्टिस ऋतुराज अवस्थी की अध्यक्षता वाले 22वें लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट कानून मंत्रालय को सौंप दी है. इसमें आयोग ने उम्र घटाने का सुझाव तो नहीं दिया है, लेकिन कानून के दुरुपयोग को रोकने के लिए कुछ संशोधन करने की सिफारिश जरूर की है.
संशोधन... कैसे?

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