
17 अप्रैल तक बढ़ी मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत, ED बोली- हमे मिला अहम सबूत
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आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 17 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है. शराब घोटाले में सिसोदिया की जमानत की मांग की थी, लेकिन उन्हें कोई राहत नहीं दी गई.
आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. मंगलवार को दिल्ली कोर्ट ने एक बार फिर सिसोदिया को जमानत देने से मना कर दिया है और उनकी न्यायिक हिरासत को 17 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया है. सुनवाई के दौरान ईडी ने भी यही मांग की थी कि मनीष सिसोदिया की हिरासत को बढ़ाया जाए क्योंकि उन्हें आप नेता के खिलाफ अहम सबूत मिला है.
अभी के लिए वो अहम सबूत क्या है, इसे लेकर ईडी ने कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन इतना जरूर कहा गया है कि मामले के लिहाज से मनीष सिसोदिया की भूमिका पर सवाल जरूर खड़े हो जाते हैं. वैसे सुनवाई के दौरान मनीष सिसोदिया के वकील ने जोर देकर कहा कि ईडी को अभी तक उनके क्लाइंट के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है. फिर भी हर बार बेल लेने से ये कहकर रोका जा रहा है कि वे सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं. तर्क दिया गया है कि एक्साइज पॉलिजी जो बनाई गई थी, उसे कई अधिकारियों द्वारा देखा गया था, एलजी तक उसमें शामिल थे.
इस सुनवाई के बाद कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को 17 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. इस मामले की बात करें तो सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को कुछ दिन पहले गिरफ्तार किया था. आठ घंटे की लंबी पूछताछ के बाद उनकी गिरफ्तारी हुई थी. जांच एजेंसी ने सिसोदिया पर तीन बड़े आरोप लगाए हैं- इसमें शराम कारोबारियों को लाभ पहुंचाने से लेकर 144 करोड़ की लाइसेंस फीस माफ करने तक शामिल है.

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