12 साल की बेटी का यौन शोषण करने वाले पिता को कोर्ट ने सुनाई ये सजा, ऐसे हुआ खुलासा
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पीड़ित छात्रा ने हिम्मत कर पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराई, लेकिन बाद में उसकी मां ही अपने बयान से पलट गई. लेकिन छात्रा के बयान और सबूतों के आधार पर अदालत ने दोषी पिता को सजा सुना दी.
कभी-कभी एक छोटी सी पहल से किसी की जिंदगी में काफी बड़ा फर्क आ जाता है और उसकी जिंदगी तक बदल जाती है. ऐसा ही एक मामला महाराष्ट्र के अकोला के मूर्तिजापुर तहसील का है. यहां एक स्कूल में पुलिस, छात्राओं को गुड टच और बैड टच के बारे में जानकारी देने के लिए पहुंची. पुलिस ने छात्राओं को सब कुछ विस्तार से बताया.
पुलिस के जाने के बाद आठवीं कक्षा की एक छात्रा ने अपनी सहेली को बताया कि उसके पिता उसका यौन शोषण करते हैं. सहेली की मदद से लड़की ने पुलिस को मामले की जानकारी दी. केस दर्ज होने के बाद पुलिस ने जांच के बाद छात्रा के पिता को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया. सुनवाई के बाद कोर्ट ने बुधवार को उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. पुलिस ने अपराधी को खिलाफ पास्को एक्ट का दोषी माना और आजीवन कारावास की सजा सुनाई. कोर्ट ने उस पर 2,75,000 का जुर्माना भी किया है. जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त 6 माह की सजा आरोपी को भुगतनी पड़ेगी.
बयान से पलट गई मां, छात्रा के बयान पर ही मिली सजा
पीड़िता के मुताबिक उसने अपने पिता के खिलाफ केस दर्ज कराने का फैसला किया था और मां के साथ थाने पहुंचकर 10 दिसंबर 2019 को शिकायत दर्ज कराई. लेकिन बाद में उसकी मां ही बयान से पलट गई. हालांकि, कोर्ट ने छात्रा की गवाही और दूसरे सबूतों के आधार पर दोषी को सजा सुनाई. कोर्ट ने सजा का आधार पीड़िता की उम्र (12 साल) को बनाया. इतनी कम उम्र की बच्ची को उसके जन्मदाता ही प्रताड़ित करते थे.
पुणे: बच्ची का रेप-मर्डर करने वाले को मिली थी फांसी
इससे पहले 2 मार्च को भी दुष्कर्म का एक सनसनीखेज मामाला सामने आया था, जिसमें महाराष्ट्र के पुणे में एक 2 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया था. इस मामले में दोषी को फांसी की सजा मिली है. मामला पुणे जिले के वेल्हे तहसील में पानशेत के पास कुरन खुर्द गांव का था. घटना के 1 साल के भीतर आरोपी को दोषी ठहराते हुए कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी. दोषी का नाम संजय बबन काटकर था. उसने 15 फरवरी 2021 को पुणे जिले में कुरन खुर्द बस्ती के घर के सामने खेल रही दो साल की बच्ची का अपहरण किया. 16 फरवरी, 2021 को हवेली तालुका में मलखेड थोपटेवाड़ी रोड पर एक सीमेंट पाइप में लड़की का शव मिला था.
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