
हेल्थ कैटेगरी में नहीं आते ये ड्रिंक्स, ई-कॉमर्स वेबसाइट्स को सरकार ने दिया हटाने का आदेश!
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सरकार ने ई-कॉमर्स कंपनियों को Bournvita समेत ड्रिंक्स और Beverages जैसे सभी पेय पदार्थ को हेल्थ ड्रिंक्स की कैटेगरी से हटाने के लिए कहा है.
सरकार ने ई-कॉमर्स कंपनियों को एक बड़ा आदेश जारी किया है. सरकार ने ई-कॉमर्स कंपनियों को Bournvita समेत ड्रिंक्स और Beverages जैसे सभी पेय पदार्थ को हेल्थ ड्रिंक्स की कैटेगरी से हटाने के लिए कहा है. वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने एक अधिसूचना के जरिए इसकी जानकारी दी है.
सरकार का यह बयान राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) के इस निष्कर्ष के बाद आया है कि खाद्य सुरक्षा-मानक अधिनियम 2006 और इसके नियमों के तहत कोई हेल्थ ड्रिंक्स परिभाषित नहीं है. खाद्य सुरक्षा और मानकों द्वारा भी यह स्पष्ट किया गया है. 10 अप्रैल को जारी इस अधिसूचना में मंत्रालय ने कहा कि सभी ई-कॉमर्स साइट और प्लेटफॉर्म को निर्देश दिया जा रहा है कि वे बोर्नविटा समेत सभी पेय पदार्थ को हेल्थ ड्रिंग्स से हटा दें.
इन पेय पदार्थ के लिए भी जारी किया था आदेश इस महीने की शुरुआत में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने सभी ई-कॉमर्स कंपनियों को डेयरी, अनाज या माल्ट बेस्ड पेय पदार्थों को 'हेल्थ ड्रिंक्स' या 'एनर्जी ड्रिंक्स' के रूप में लेबल नहीं करने का निर्देश दिया था. ऐसा इसलिए है क्योंकि 'हेल्थ ड्रिंक्स' शब्द को देश के खाद्य कानूनों में परिभाषित नहीं किया गया है और 'एनर्जी ड्रिंक्स' कानूनों के तहत विशेष रूप से कार्बोनेटेड और नॉन-कार्बोनेटेड दोनों तरह के सुगंधित वाटर बेस्ड ड्रिंक्स के तौर पर माना जाता है.
क्यों सरकारी ने जारी किया ऐसा आदेश? FSSAI ने ई-कॉमर्स साइटों को आगाह किया कि गलत शब्दों का इस्तेमाल कस्टमर्स को गुमराह कर सकता है. इसलिए, इसने सभी ई-कॉमर्स फूड बिजनेस ऑपरेटर्स (FBO) को ऐसे पेय पदार्थों को 'हेल्थ ड्रिंक्स/एनर्जी ड्रिंक्स' कैटेगरी से हटाकर या अलग करके सुधार करने की सलाह दी. FSSAI ने कहा कि एफएसएस नियम के तहत हेल्थ ड्रिंक्स नाम जैसी कोई चीज ही नहीं है.
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