
हाई कोर्ट से राहत पर शंकराचार्य की पहली प्रतिक्रिया, मीडिया प्रभारी बोले, 'यूपी सरकार की...'
ABP News
Swami Avimukteshwaranand Saraswati News: शंकराचार्य के मीडिया प्रभारी ने कहा कि सत्य की जीत हुई है. उन्होंने कहा कि यूपी सरकार ने अग्रिम जमानत का ज्यादा विरोध नहीं किया.
ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की अग्रिम जमानत की याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. अगली सुनवाई मार्च के तीसरे हफ्ते में होगी. तब तक शंकराचार्य की गिरफ्तारी पर रोक रहेगी. पुलिस पूछताछ कर सकती है. हाई कोर्ट ने शंकराचार्य से कहा कि वो जांच में सहयोग करें. कोर्ट के फैसले पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि वो वकील से चर्चा करने के बाद बात करेंगे.
वहीं, शंकराचार्य के मीडिया प्रभारी शैलेंद्र योगी ने बयान जारी कर हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया. अदालत का आभार जताया और कहा कि सत्य की जीत हुई है. शंकराचार्य को फिलहाल राहत मिलने का सबसे बड़ा आधार आशुतोष पांडेय की शिकायत और पुलिस की जांच में कई तरह का फर्क होना रहा. शिकायत में कहा गया था कि बच्चा 2024 से आश्रम में बंधक की तरह रहा, जबकि उसकी साल 2025 की मार्कशीट संस्थागत छात्र के तौर पर कोर्ट में पेश की गई.
शैलेंद्र योगी के मुताबिक, अदालत ने बच्चों को क्रिमिनल हिस्ट्री बैकग्राउंड वाले व्यक्ति के साथ होने पर भी हैरानी जताई. कोर्ट ने यूपी सरकार से पूछा कि जब शिकायत मिली थी तो बच्चों को तुरंत सुरक्षित जगह क्यों नहीं भेजा गया था. यूपी सरकार ने अग्रिम जमानत का ज्यादा विरोध नहीं किया. सिर्फ यह कहा कि मामले में जांच जारी है और जरूरी होने पर गिरफ्तारी की जाएगी. यूपी सरकार की तरफ से मेरिट पर विरोध करने के बजाय याचिका की पोषणीयता को लेकर सवाल उठाया गया था. मीडिया प्रभारी ने कहा कि यही दोनों बिंदु शंकराचार्य को राहत मिलने का सबसे बड़ा आधार बने.













