सुप्रीम कोर्ट ने बलात्कार मामले में भाजपा नेता शाहनवाज़ हुसैन की याचिका ख़ारिज की
The Wire
सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन की उस याचिका को खारिज़ कर दिया, जिसमें बलात्कार का आरोप लगाने वाली एक महिला की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज करने के उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई थी. दिल्ली की एक महिला ने शाहनवाज हुसैन के ख़िलाफ़ बलात्कार का आरोप लगाया था.
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता शाहनवाज हुसैन की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें बलात्कार का आरोप लगाने वाली एक महिला की शिकायत पर एफआईआर दर्ज करने के हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी.
शीर्ष अदालत ने कहा कि वह हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप नहीं करेगा.
जस्टिस एस. रवींद्र भट और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने पूर्व केंद्रीय मंत्री हुसैन के अधिवक्ताओं से कहा, ‘पहले इस मामले में निष्पक्ष जांच होने दें. यदि कुछ नहीं है, तो आप (हुसैन) आरोप मुक्त हो जाएंगे.’
हुसैन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी और सिद्धार्थ लूथरा ने पीठ से कहा कि शिकायतकर्ता महिला ने भाजपा नेता के खिलाफ एक के बाद एक कई शिकायतें दर्ज कराई हैं.