
शराब घोटाले के सभी आरोपी अब जेल से बाहर, बिजनेसमैन अमित अरोड़ा और अमनदीप सिंह को भी जमानत
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के अनुसार, दिल्ली एक्साइज पॉलिसी 2021-22 को संशोधित करते समय अनियमितताएं की गईं और लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया. दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर, 2021 को एक्साइज पॉलिसी लागू की थी, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच सितंबर 2022 के अंत में इसे रद्द कर दिया.
दिल्ली हाई कोर्ट ने शराब घोटाला मामले में पीएमएलए से संबंधित एक मामले में बिजनेसमैन अमित अरोड़ा और अमनदीप सिंह ढल को रेगुलर बेल दे दी है. इसका मतलब है कि इस ईडी मामले में सभी आरोपियों को अब जमानत दे दी गई है और अब सभी आरोपी जेल से बाहर आ चुके हैं.
दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को शराब घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग केस में बिजनेसमैन अमित अरोड़ा और अमनदीप सिंह ढल को जमानत दे दी. जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने दोनों आरोपियों को राहत देते हुए कहा, 'बेल ग्रांटेड'.
2022 में गिरफ्तार किए गए थे अमित अरोड़ा प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के अनुसार, दिल्ली एक्साइज पॉलिसी 2021-22 को संशोधित करते समय अनियमितताएं की गईं और लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया. दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर, 2021 को एक्साइज पॉलिसी लागू की थी, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच सितंबर 2022 के अंत में इसे रद्द कर दिया.
गुरुग्राम स्थित बडी रिटेल प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक अरोड़ा को ईडी ने 29 नवंबर, 2022 को पीएमएलए (धन शोधन निवारण अधिनियम) के तहत गिरफ्तार किया था. सीबीआई ने दावा किया था कि अरोड़ा AAP नेता मनीष सिसौदिया के करीबी सहयोगी थे और दोनों शराब लाइसेंसधारियों से एकत्र किए गए अवैध धन के 'प्रबंधन और हेराफेरी' में सक्रिय रूप से शामिल थे.
सभी आरोपियों को मिली बेल
केंद्रीय जांच एजेंसियों के अनुसार, ब्रिंडको सेल्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक ढल ने कथित तौर पर अन्य आरोपियों के साथ साजिश रची थी और वह शराब नीति के निर्माण में 'सक्रिय रूप से' शामिल थे.

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