विवाद के बाद भारतीय स्टेट बैंक ने गर्भवती महिलाओं की भर्ती संबंधी सर्कुलर वापस लिया
The Wire
भारतीय स्टेट बैंक ने गर्भवती महिला उम्मीदवारों के लिए निर्धारित नियमों सहित बैंक में भर्ती संबंधी फिटनेस मानदंड की हाल में समीक्षा की थी. समीक्षा के बाद जारी नए नियमों के तहत तीन माह से अधिक अवधि की गर्भवती महिला उम्मीदवारों को अस्थायी रूप से अयोग्य माने जाने की बात कही गई थी और कहा गया था कि गर्भवती महिलाएं प्रसव के चार महीने के भीतर ही नौकरी शुरू कर सकती हैं.
नई दिल्लीः विवाद के बाद देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने गर्भवती महिलाओं की भर्ती से संबंधित सुर्कलर को वापस लेने का शनिवार को फैसला किया. State Bank of India seems to have issued guidelines preventing women who are over 3 months pregnant from joining service & have termed them as ‘temporarily unfit’. This is both discriminatory and illegal. We have issued a Notice to them seeking withdrawal of this anti women rule. pic.twitter.com/mUtpoCHCWq SBI in its revised guidelines says candidates who are 3 months pregnant will be considered temporarily unfit&will be allowed to join 4 months after delivery of child. This is discriminatory in nature. I urge Hon @nsitharaman ji & CMD @TheOfficialSBI to revoke this immediately. pic.twitter.com/AUmOaHbWzv
सुर्कलर के तहत तीन महीने से अधिक अधिक की गर्भवती महिला को अस्थायी तौर पर अयोग्य माना जाएगा और उन्हें प्रसव के चार महीने बाद ही दोबारा काम पर लौटने की अनुमति दी जाएगी. — Swati Maliwal (@SwatiJaiHind) January 29, 2022 — Priyanka Chaturvedi🇮🇳 (@priyankac19) January 29, 2022
इस सर्कुलर को लेकर एसबीआई को विभिन्न क्षेत्रों से आलोचना का सामना करना पड़ रहा था, जिसके बाद एसबीआई को यह कदम उठाना पड़ा.
दरअसल एसबीआई ने गर्भवती महिला उम्मीदवारों के लिए निर्धारित नियमों सहित बैंक में भर्ती संबंधी फिटनेस मानदंड की हाल में समीक्षा की थी.