
लता मंगेशकर: उर्दू साहित्य में दर्ज उस ‘आवाज़’ की तस्वीर कैसी दिखती है
The Wire
स्मृति शेष: उर्दू साहित्य में लता मंगेशकर सांस्कृतिक विविधता और संदर्भों के बीच कई बार ऐसे नज़र आती हैं जैसे वो सिर्फ़ आवाज़ न हों बल्कि बौद्धिकता का स्तर भी हों.
‘लता मंगेशकर की आवाज़ का जादू आज हर जगह चल रहा है, पर कभी नूरजहां की आवाज़ फ़िज़ा में बुलंद हो तो कान उससे बे-एतिनाई नहीं बरत सकते…’ ‘वो 6 सितंबर थी, जब लता मंगेशकर ने हमसे बेवफ़ाई की और हमने इस काफ़िर से किनारा किया.’ ‘ऐ लता मंगेशकर के देश मैं तुझे प्रणाम करता हूं. मेरा सलाम क़ुबूल कर.’ ‘इससे क्या फ़र्क़ पड़ता है. वो तो मेरे दिल में रहती है. ज़िंदगी में जितना सुख जितनी ख़ुशी मुझे लता ने दी है. किसी और फ़र्द-ए-वाहिद ने नहीं दी. जवानी में उसने मुझे दिल की धड़कनें दीं, बुढ़ापे में दिल का सुकून दिया. ज़ालिमों ने उसे मंदिर से निकालकर फैशन परेड में बिठा दिया.’ ‘हबीब जालिब ने तारीकी को डराया है-वो लता मंगेशकर का गीत इसलिए पसंद करता है कि वो अपाहिज गदागरों का मिला-जुला कोरस नहीं सुनना चाहता. अगर उसे ये सब कुछ भी सुनना पड़ेगा तो फिर वो ये भी कहने का हक़ रखता है कि मैं अभी तारीकियों के सफ़र से वापिस नहीं लौटा. अलबत्ता वो यक़ीन दिलाता है कि मैं ज़रूर आऊंगा.’ नंबर बासठ, जी साहब, लता मंगेशकर का नाम सुना है तुमने? जी सर, ये गाना सुना है; आएगा आने वाला- जी साहब. हमें वो लोग याद आने लगे जो पाकिस्तान में हमारी राह देख रहे थे, उस लम्हे हम क़ैदी न रहे. हमारा अपना कोई ग़म न रहा…. ‘…लता मंगेशकर की शहद सी आवाज़ का जादू यकायक तोड़ कर तेज़ाब की बदली से ‘ये आफ़त-ए-होश-ओ-ईमां आवाज़ तो दर-दर और घर-घर पहुंची हुई है. कौन सा ख़ित्ता है जहां ये शराब न बरसती हो. इन नग़्मों की ज़बान कोई समझे या न समझे मगर ये गीत गुनगुनाने वाले वहां भी मिल जाते हैं जहां उर्दू अभी तक नहीं पहुंची…’ ‘मैंने उर्दू के सबसे बड़े मुबल्लिग़ मौलाना अब्दुल हक़ के नाम जो ख़त लिखा है उसमें निहायत संजीदगी के साथ अर्ज़ किया है कि भारत की सबसे बड़ी मौलाना अब्दुल हक़ लता मंगेशकर है, जिसके गाने उस हिंदुस्तान के गोशे-गोशे में रचे हुए हैं जो उर्दू से अपना दामन बचाने का दावादार है, मगर उर्दू है कि लता के गानों की शक्ल में अपने गुण गवा रही है.’ ‘एक मोअत्तर गिलौरी मुंह में हो और कानों में आपकी आवाज़ का रस उंडल रहा हो तो इस दो-आतिशा का कैफ़ मुझको वाक़ई गुम कर देता है और मैं चाहता हूं कि कोई मुझको न ढूंढे.’ ‘लफ़्ज़ मंगेशकर को ज़बान से अदा करते वक़्त हलक़, ज़बान और दांतों को तीन मुश्किल स्टेजों से गुज़रना पड़ता है. बिल्कुल रुसी नावेलों के किरदारों की तरह कि वो आसानी से ज़बान की गिरफ़्त में आते ही नहीं. लेकिन जब लता मंगेशकर की मुतरन्निम, रसीली और बताशे की तरह घुलती हुई आवाज़ ने हिंदुस्तानियों के आसाब में जादू जगाना शुरू कर दिया और पान फ़रोश से लेकर कॉलेज के लेक्चरार से होते हुए मेम्बरान-ए-पार्लियामेंट तक लता की आवाज़ पर झूमने लगे तो लता मंगेशकर के नाम में कोई अड़चन और दिक्क़त न रही. उसके नाम और आवाज़ में पहाड़ी झरने की सी रवानी महसूस होने लगी.’ ‘करोड़ों बरस पुरानी दुनिया में 20 वीं और 21 वीं सदी के बीच ये जो अस्सी बरस उन्हें (मुजतबा साहब) मिले थे, उनसे वो बिल्कुल मायूस नहीं थे. कभी-कभी मौज में होते तो अपना मुक़ाबला दुनिया की बड़ी-बड़ी हस्तियों से करके उन हस्तियों को आन की आन में चित कर देते थे. अपने आपको सिकंदर-ए-आज़म से बड़ा इसलिए समझते थे कि सिकंदर-ए-आज़म ने लता मंगेशकर का गाना नहीं सुना था…’
शायद आने वाली सदियों के कानों में भी रस घोले… ज़रा सीटी बजाओ इस धुन पर-लेकिन जब मैं कहूं फ़ौरन बंद कर देना. यस सर. इस गीत ने हमारा अपना ग़म, ज़िल्लतें, रुस्वाइयां, भूक, तंगदस्ती, ज़ुल्म, बेग़ैरती, बेइज्ज़ती को अपने में समो लिया. और उस पर उन लोगों का ग़म ग़ालिब आ गया जो हमारे लिए तरस रहे थे-जो हमारी राह देख रहे थे. बिजली बनके गिरती है, लहू में जज़्ब होकर चश्म-ओ-लब पर अश्क-ओ-खून-ओ-नारा-ए-शब-गीर बनकर थरथरती है…
और अंतहीन युगों की स्मृतियों में हमारी सदी को पुकारे… अब्दुल करीम दुश्मन के सिपाही को ख़ुश करने के लिए काफ़ी देर तक सीटी बजाता रहा. आएगा आने वाला, आएगा-आएगा-आएगा…
उस सदी को जिसमें लता मंगेशकर थीं और हम थे…

केंद्र सरकार ने संसद में बताया कि देशभर में 2017 से अब तक सीवर और सेप्टिक टैंक की ख़तरनाक सफाई के दौरान 622 सफाईकर्मियों की मौत हो चुकी है. 539 परिवारों को पूरा मुआवज़ा दिया गया, जबकि 25 परिवारों को आंशिक मुआवज़ा मिला. मौतों के मामले में उत्तर प्रदेश 86 के साथ सबसे ऊपर है, इसके बाद महाराष्ट्र (82), तमिलनाडु (77), हरियाणा (76), गुजरात (73) और दिल्ली (62) का स्थान है.

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कोटद्वार के ‘मोहम्मद’ दीपक की याचिका पर नाराज़गी ज़ाहिर करते हुए कहा कि एक 'संदिग्ध आरोपी' होने के नाते वह अपनी मनचाही राहत, जैसे सुरक्षा और पुलिस अधिकारियों के ख़िलाफ़ विभागीय जांच की मांग नहीं कर सकते. दीपक ने बीते महीने कोटद्वार में एक मुस्लिम बुज़ुर्ग के साथ दक्षिणपंथी संगठनों द्वारा की जा रही बदसलूकी का विरोध किया था.

यह त्रासदी नवंबर 2014 में बिलासपुर ज़िले के नेमिचंद जैन अस्पताल (सकरी), गौरेला, पेंड्रा और मरवाही में आयोजित सरकारी सामूहिक नसबंदी शिविरों के दौरान हुई थी. ज़िला अदालत ने आरोपी सर्जन को ग़ैर-इरादतन हत्या का दोषी ठहराया और दो साल की क़ैद, 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया. साथ ही पांच अन्य आरोपियों को बरी कर दिया.

वी-डेम की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, 2025 के अंत तक दुनिया में 92 तानाशाही वाले देश और 87 लोकतांत्रिक देश मौजूद थे. भारत अभी भी 'चुनावी तानाशाह' बना हुआ है, इस श्रेणी में वह 2017 में शामिल हुआ था. 179 देशों में सें भारत लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में 105वें स्थान पर है. पिछले वर्ष यह 100वें स्थान पर था.

बीते 3 फरवरी को बजट सत्र के पहले चरण के दौरान लोकसभा द्वारा पारित एक प्रस्ताव के बाद अनुशासनहीन व्यवहार के लिए सात कांग्रेस सांसदों और एक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के सांसद को निलंबित कर दिया गया था. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सोमवार को सभी दलों के नेताओं की एक बैठक बुलाई थी, जिसमें इन सदस्यों का निलंबन वापस लेने पर सहमति बनी.

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पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच केंद्र सरकार भले ही एलपीजी की किल्लत से इनकार कर रही है लेकिन गैस एजेंसियों पर लंबी क़तारें हैं. गैस की किल्लत से जूझते लोगों के वीडियो सोशल मीडिया पर आ रहे हैं. वहीं, दिल्ली में कुछ अटल कैंटीन बंद हैं, कई हॉस्टल मेस और गुरुद्वारों में लंगर भी सिलेंडर की कमी प्रभावित हो रहे हैं.

मनरेगा के राज्य-स्तरीय तथ्य एक राजनीतिक रूप से असहज स्वरूप दिखाते हैं. यह कार्यक्रम उन इलाकों में सबसे सफल नहीं रहा जहां ज़रूरत सबसे ज़्यादा थी, बल्कि वहां बेहतर रहा जहां प्रशासनिक ढांचा मज़बूत और राजनीतिक इच्छाशक्ति स्पष्ट थी. केरल और ओडिशा के आंकड़े बताते हैं कि मनरेगा अधिकार से अधिक प्रशासनिक योजना बन गई है, ऐसे में वीबी-जी राम जी को क्या अलग करना होगा?

फरवरी महीने में सुप्रीम कोर्ट ने दहेज हत्या के एक मामले में ज़मानत देने को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस पंकज भाटिया की आलोचना की थी. अब एक पड़ताल में सामने आया है कि अक्टूबर से दिसंबर 2025 के बीच जस्टिस भाटिया की अध्यक्षता वाली एकल-न्यायाधीश पीठ ने दहेज संबंधित हत्या के 510 मामले सुने थे, जिनमें से 508 केस में उन्होंने आरोपी की ज़मानत मंज़ूर की.



