
'रिसड़ा और शिवपुर में तैनात करें केंद्रीय बल', पश्चिम बंगाल सरकार को कलकत्ता हाईकोर्ट का आदेश
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पश्चिम बंगाल में रामनवमी के दिन भड़की हिंसा की आग अब भी धधक रही है. हुगली के रिसड़ा में हो रही हिंसक घटनाओं के बीच अब कलकत्ता हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है. कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से रिसड़ा और शिवपुर में केंद्रीय बलों की तैनाती करने के लिए कहा है.
पश्चिम बंगाल के हावड़ा, हुगली जिले में रामनवमी के दिन निकली शोभा यात्रा के दौरान हिंसा भड़क उठी थी. हुगली जिले के रिसड़ा में अब भी शांति स्थापित नहीं पाई है. इसे लेकर अब कलकत्ता हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है. कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को रिसड़ा और शिवपुर में केंद्रीय बलों की तैनाती के आदेश दिए हैं.
कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को ये आदेश दिया है कि वो केंद्रीय बलों की मांग करे. कलकत्ता हाईकोर्ट ने इसके साथ ही हनुमान जयंती के दिन निकलने वाली शोभा यात्रा को लेकर भी बड़ा आदेश दिया है. कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा है कि हनुमान जयंती के दिन सुरक्षा-व्यवस्था चुस्त-दुरुस्त रहे.
कलकत्ता हाईकोर्ट ने ये भी कहा है कि अगर जरूरत हो तो हनुमान जयंती के दिन निकलने वाली शोभा यात्रा के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती की जाए. कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा है कि हनुमान जयंती के दिन उन इलाकों में शोभा यात्रा नहीं निकाली जा सकेगी, जिन इलाकों में धारा 144 लागू होगी.
गौरतलब है कि विपक्षी भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के नेता रामनवमी के दिन हुई हिंसा के बाद से ही प्रभावित इलाकों में केंद्रीय बलों की तैनाती की मांग कर रहे हैं. कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी अब इसके आदेश दे दिए हैं. गौरतलब है कि रामनवमी के दिन पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले के शिवपुर, हुगली जिले के रिसड़ा समेत कई इलाकों में हिंसा भड़क उठी थी.
रामनवमी के दिन दो समुदायों के लोग आमने-सामने आ गए थे और आगजनी की घटनाएं भी हुई थीं. इन घटनाओं को लेकर विपक्षी बीजेपी ने पश्चिम बंगाल सरकार और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था. बीजेपी ने ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकार पर तुष्टिकरण का आरोप लगाया था.
हिंसा को लेकर गृह मंत्रालय ने भी मांगी रिपोर्ट

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