राजस्थान में अनलॉक की नई गाइडलाइन जारी, 50 फ़ीसदी क्षमता के साथ खुल सकते हैं रेस्टोरेंट
ABP News
राजस्थान सरकार ने कहा है कि शॉपिंग कॉम्पलेक्स/ मॉल सोमवार से शनिवार तक सुबह छह बजे से शाम 4 बजे तक खोले जा सकेंगे.
जयपुर: राजस्थान सरकार ने कोरोना संक्रमितों की संख्या में गिरावट को देखते हुए राज्य में लागू पाबंदियों में और ढील देने का फैसला किया है. नई गाइडलाइन के मुताबिक, अब शनिवार की शाम 5 बजे से सोमवार की सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा. साथ ही सोमवार से शुक्रवार तक हर दिन शाम पांज बजे से सुबह पांच बजे तक कर्फ्यू रहेगा. नई गाइडलाइन के मुताबिक, रेस्टोरेंट को पचास फ़ीसदी क्षमता के साथ शाम चार बजे तक खोले जाने की अनुमति दी गई है. गाइडलाइन में कहा गया है कि राज्य में सरकारी व निजी कार्यालय जहां कर्मिकों की संख्या 10 से कम है, वहां 100 फीसदी और जिन कार्यालयों में कर्मिकों की संख्या 10 से अधिक है, उनमें 50 प्रतिशत कर्मियों की उपस्थिति के साथ खोले जा सकेंगे.More Related News