महाराष्ट्र विधानसभा से 12 भाजपा विधायकों को निलंबित करने का प्रस्ताव असंवैधानिक: सुप्रीम कोर्ट
The Wire
जुलाई 2021 में महाराष्ट्र विधानसभा के पीठासीन अधिकारी के साथ कथित दुर्व्यवहार करने पर भाजपा के 12 विधायकों को एक साल के लिए निलंबित कर दिया गया था, जिसे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. कोर्ट ने उनके पक्ष में फ़ैसला देते हुए कहा कि विधानसभा सत्र से परे विधायकों को निलंबित नहीं किया जा सकता.
नयी दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा से भाजपा के 12 विधायकों को जुलाई 2021 में हुए सत्र की शेष अवधि से एक साल के लिए निलंबित करने के प्रस्ताव को शुक्रवार को रद्द करते हुए इसे ‘मनमाना, असंवैधानिक और अवैध’ बताया. 𝐒𝐀𝐓𝐘𝐀𝐌𝐄𝐕𝐀 𝐉𝐀𝐘𝐀𝐓𝐄 !We welcome & thank the Hon SC for the historic decision of quashing of suspension of our 12 @BJP4Maharashtra MLAs, who were fighting for the cause of OBCs in Maharashtra Legislative Assembly during the monsoon session. #12MLAs #Maharashtra #BJP https://t.co/10ZXurxtya I think the decision has not been taken yet. The decision will be taken by the Assembly and the Speaker: Shiv Sena leader Sanjay Raut
जस्टिस एएम खानविलकर की अध्यक्षता में पीठ ने कहा कि विधायकों को विधानसभा सत्र से परे निलंबित नहीं किया जा सकता. — Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) January 28, 2022 — ANI (@ANI) January 28, 2022
अदालत ने कहा कि विधायकों को निलंबित करने का प्रस्ताव असंवैधानिक, गैरकानूनी और सदन की शक्तियों से परे हैं. निलंबन सिर्फ जारी सत्र तक ही सीमित रह सकता है.
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा के पीठासीन अधिकारी के साथ कथित दुर्व्यवहार करने पर महाराष्ट्र विधानसभा से एक साल के लिए निलंबित किए गए भाजपा के 12 विधायकों की याचिकाओं पर यह फैसला दिया.