
मनी लॉन्ड्रिंग : 5906 केस, 513 गिरफ्तारियां... 176 सांसद-विधायक ED की जांच के घेरे में, जानें कितनों को हुई सजा
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प्रवर्तन निदेशालय ने बताया कि इन मनी लॉन्ड्रिंग के तहत दर्ज केसों में से 1,142 में चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है, जबकि 513 लोगों को गिरफ्तार किया गया.इनमें से 25 केस में ट्रायल पूरा हो चुका है.24 केसों में आरोपी दोषी ठहराए गए हैं, जबकि एक में बरी कर दिया गया.
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बताया कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत दर्ज किए कुल केस में सिर्फ 2.98% केस जन प्रतिनिधियों (विधायक, पूर्व विधायक, सांसद या पूर्व सांसद) के खिलाफ हैं. इतना ही नहीं जांच एजेंसी का दावा है कि मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत दोषी पाए जाने की दर 96% है.
ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) और भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम (एफईओए) यानी इन तीन कानूनों के तहत 31 जनवरी 2023 तक दर्ज केसों के बारे में डेटा जारी किया है.
मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत अब तक 5906 केस दर्ज किए गए
समाचार एजेंसी के मुताबिक, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 (PMLA) के तहत ईडी को अभियुक्तों को बुलाने, गिरफ्तार करने, उनकी संपत्ति कुर्क करने और अदालत के समक्ष अपराधियों के खिलाफ मुकदमा चलाने का अधिकार मिलता है.ईडी के मुताबिक, PMLA कानून आने के बाद से 31 जनवरी 2023 तक 5,906 ऐसे केस दर्ज किए गए हैं. इनमें से सिर्फ 2.98% यानी 176 केस विधायक, पूर्व विधायक, एमएलसी, सांसद, पूर्व सांसदों के खिलाफ दर्ज किए हैं.
प्रवर्तन निदेशालय ने बताया कि इन केसों में से 1,142 में चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है, जबकि 513 लोगों को गिरफ्तार किया गया.इनमें से 25 केस में ट्रायल पूरा हो चुका है.24 केसों में आरोपी दोषी ठहराए गए हैं, जबकि एक में बरी कर दिया गया. ईडी के मुताबिक, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत के तहत इन 24 केसों में 45 आरोपी दोषी पाए गए हैं. यानी ईडी द्वारा जिन केसों में ट्रायल पूरा हो चुका है, उसमें दोषी पाए जाने की दर 96% है. इन केसों में ईडी ने 36.23 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है. जबकि अदालत ने दोषियों के खिलाफ 4.62 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया.
कानून का ज्ञानः क्या हैं वित्तीय अपराध, कितनी सजा का है प्रावधान? 8.99% यानी 531 केसों में ही सर्च या रेड- ED ईडी ने ये आंकड़े ऐसे वक्त पर जारी किए, जब जांच एजेंसी पर विपक्षी दल अपने नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने पर सवाल उठा रहे हैं. इतना ही नहीं विपक्षी दल आरोप लगाते रहे हैं कि ईडी द्वारा दर्ज केसों में सजा की दर निराशाजनक है.

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