
बिहार में शराबबंदी कानून पर कैबिनेट का बड़ा फैसला, जहां शराब मिलेगी बस वही इलाका होगा सील, देखें नए नियम
ABP News
इथनॉल उत्पादित करने वाली अनाज आधारित डिस्टलरी की गतिविधि 24 घंटे सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में संचालित होगी. मादक द्रव्य से लदे वाहनों को राज्य सीमा में घोषित चेकपोस्ट से ही आने-जाने की अनुमति होगी.
पटनाः बिहार मद्य निषेध और उत्पाद नियमावली 2021 को राज्य सरकार की कैबिनेट (Cabinet Meeting Bihar) ने बुधवार को स्वीकृति दे दी है. इसमें मद्य निषेध से जुड़े कई नियमों को स्पष्ट किया गया है. अब अगर किसी परिसर में शराब का निर्माण, भंडारण, बोतल बंदी, बिक्री या आयात-निर्यात होता है, तो वैसे पूरे परिसर को सीलबंद कर दिया जाएगा. हालांकि आवासीय परिसरों का चिह्नित भाग ही सीलबंद किया जाएगा ना कि संपूर्ण परिसर या पूरा आवास सीलबंद होगा. छावनी क्षेत्र और मिलिट्री स्टेशन को शराब भंडारित करने की अनुमति होगी. छावनी क्षेत्र से बाहर किसी भी कार्यरत या सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी को शराब रखने या उपभोग करने की अनुमति नहीं होगी.
90 दिनों के अंदर अधिहरण का देना होगा आदेश

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Dehradun News In Hindi: परेड ग्राउंड में आयोजित इस समारोह में उन्होंने स्पष्ट कहा कि राज्य में मदरसों को जिहादी मानसिकता पनपाने वाले अलगाववादी केंद्र नहीं बनने दिया जाएगा .












