फर्जी एयर टिकट केस में कांग्रेस के पूर्व सांसद को 2 साल की सजा, कोर्ट ने साढ़े 11 लाख का जुर्माना भी लगाया
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कांग्रेस के पूर्व सांसद विनय कुमार पांडेय को दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने फर्जी एयर टिकट के मामले में दो साल की सजा सुनाई है. साथ ही 11 लाख 50 हज़ार का जुर्माना भी लगाया है. राउज़ एवेन्यू कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 27 फरवरी को होगी.
दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस के पूर्व सांसद विनय कुमार पांडेय और उनके सहयोगी को 2 साल की सज़ा सुनाई है. कोर्ट ने विनय कुमार पांडे को IPC की धारा 120B, 420, 13(1)(d), 13(2) के तहत साल की सज़ा सुनाई. कोर्ट ने विनय कुमार पांडे पर 11 लाख 50 हज़ार का जुर्माना भी लगाया है.
हालांकि राउज़ एवेन्यू कोर्ट से विनय कुमार पांडे को जमानत भी मिल गई. विनय कुमार पांडे को 1 लाख रुपये के मुचलके पर ज़मानत मिली है. कोर्ट ने विनय कुमार पांडे को जुर्माने की बकाया राशि 10 फरवरी तक कोर्ट में जमा करने को कहा है.
विनय कुमार पांडे ने फर्जी एयर टिकट के मामले में सज़ा को चुनौती देने के लिए अर्ज़ी दाखिल की. राउज़ एवेन्यू कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 27 फरवरी को होगी.
कांग्रेस के पूर्व सांसद विनय कुमार पांडेय उर्फ विन्नू पांडेय और उनके निजी सहायक अरविंद तिवारी उर्फ अरविंद कुमार पर यात्रा भत्ते में फर्जीवाड़ा, भ्रष्टाचार और घोटाले का आरोप है. आरोप है कि उन्होंने लोकसभा सदस्य रहते साल 2012 में फर्जी ई-टिकट और फर्जी बोर्डिंग पास से यात्रा दिखाकर 9 लाख 71 हजार 384 रुपये का भुगतान लिया था.
विनय कुमार पांडेय पर आरोप है कि एक नवंबर से तीन नवंबर 2012 तक सात फर्जी ई-टिकट और बोर्डिंग पास के जरिए दिल्ली से चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर से दिल्ली की हवाई यात्रा दिखाते हुए प्रतिपूर्ति के भुगतान के लिए लोकसभा सचिवालय में 9 लाख 71 हजार 384 रुपये का बिल प्रस्तुत कराकर भुगतान करा लिया था.
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