
पुणे पोर्श कांड के आरोपी के पिता और दादा समेत 5 लोगों पर बिजनेसमैन को सुसाइड के लिए उकसाने का केस दर्ज, जानिए क्या है पूरा मामला
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पुणे पोर्श कांड में आरोपी नाबालिग के पिता और दादा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. अब एक व्यवसायी के बेटे को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में उनकी भूमिका सामने आने के बाद पुलिस ने किशोर के दादा-पिता और अन्य तीन आरोपियों के खिलाफ एक और केस दर्ज किया है.
पुणे पोर्श कांड में आरोपी नाबालिग के पिता और दादा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. अब एक व्यवसायी के बेटे को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में उनकी भूमिका सामने आने के बाद पुलिस ने किशोर के दादा-पिता और अन्य तीन आरोपियों के खिलाफ दर्ज मामले में आईपीसी की धारा 420 और 34 जोड़ दी है.
पुलिस अधिकारी ने गुरुवार को कहा कि पुलिस ने 19 मई को पोर्श कार दुर्घटना में शामिल किशोर के पिता-दादा और अन्य तीन के खिलाफ पुणे के वडगांव शेरी इलाके में कंस्ट्रक्शन का व्यवसाय चलाने वाले एक व्यक्ति डीएस कतुरे ने चंदननगर थाने में विनय काले नाम के व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी.
शिकायत के अनुसार, डीएस कतुरे के बेटे शशिकांत कतुरे ने विनय काले से निर्माण काम के लिए 5% की दर पर लोन लिया था. वक्त पर लोन न चुका पाने के बाद काले ने कथित तौर पर मूल राशि में चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ना शुरू कर दिया और शशिकांत कतुरे को परेशान करना शुरू कर दिया. उन्होंने बताया कि लगातार उत्पीड़न से तंग आकर शशिकांत ने 9 जनवरी, 2024 में आत्महत्या कर ली.
पुलिस ने जोड़ी धारा 420 और 34
शिकायत मिलने के बाद आरोपी विनय काले के खिलाफ चंदननगर थाना पुलिस ने आईपीसी की धारा 306 और 506 के तहत मामला दर्ज किया था. पुलिस के अनुसार, इस मामले में जांच के बाद किशोर के पिता, दादा और तीन अन्य की भूमिका सामने आने पर पुलिस ने आत्महत्या के मामले में आईपीसी की धारा 420 और 34 जोड़ दी है.
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